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Ghaziabad News: भाजपा नेता के भाई की हत्या में तीन दोषियों को आजीवन कारावास

संवाद न्यूज एजेंसी, गाजियाबाद Updated Thu, 27 Nov 2025 10:31 PM IST
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life time jail in murder
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हापुड़। हाफिजपुर थाना क्षेत्र के गांव गिरधरपुर में गन्ना क्रय केंद्र पर वर्ष 2019 में गन्ना तौलने के दौरान हुए विवाद में भाजपा नेता अरुण के भाई संजय उर्फ संजू की हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / त्वरित न्यायालय द्वितीय वीरेश चंद्रा ने तीन अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने तीनों दोषियों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 1.27 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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गांव गिरधरपुर निवासी भाजपा नेता व गन्ना समिति के पूर्व उपाध्यक्ष अरुण कुमार ने 26 नवंबर 2019 को हाफिजपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि सुबह करीब साढ़े दस बजे उनका पुत्र लोकेंद्र गन्ना डालने के लिए ट्रैक्टर ट्राली लेकर अपने गांव गिरधपुर के ब्रजनाथपुर चीनी मिल के क्रय केंद्र पर गया था। लोकेंद्र के गन्ना क्रय केंद्र पर पहुंचते ही वहां पर पहले से ही मौजूद आनंद ने लोकेंद्र से कहा कि तुम्हारा गन्ना यहां नहीं तुलने देगें। इस पर दोनों में कहासुनी हुई और आनंद गन्ना तौलने की रीडिंग मशीन उठाकर ले गया । इस दौरान विजय, मोनेंद्र, संजय उर्फ संजू भी ट्रैक्टर लेकर गन्ना तुलवाने वहां पहुंचे तो लोकेंद्र ने बताया कि आनंद गन्ना तौलने की रीडिंग मशीन उठाकर ले गया है। वह कह रहा है कि तुम सभी का गन्ना यहां नहीं तौलने देगें। इसी बीच आनंद, छत्तरपाल उर्फ छतरू, मनीष व ईश्वर वहां पर आ गए और आते ही गाली गलौज कर डंडों से हमला कर दिया।
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इसी बीच शिवकुमार अपने कोल्हू से उठकर आया और उसने चारों को उकसाते हुए कहा कि संजू बड़ा प्रधान बनता है। गोली मारकर इसका खेल खत्म कर दो। आनंद तथा छतरपाल ने तमंचे निकालकर संजय उर्फ संजू को गोली मार दी। इसमें वह गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर गया।
परिजन गंभीर रूप से घायल संजय उर्फ संजू को अस्पताल लेकर पहुंचे जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच की और आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किए। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / त्वरित न्यायालय द्वितीय वीरेश चंद्रा ने बृहस्पतिवार को इस मामले में निर्णय सुनाया। न्यायाधीश ने अभियुक्त छतरपाल, आनंद व मनीष को हत्या के मामले में सश्रम आजीवन कारावास और तीनों पर 3,93,000 रुपये का अर्थ दंड लगाया। अर्थदंड में से 93,000 रुपये राज्य सरकार को तथा शेष धनराशि 3,00,000 रुपये मृतक संजय उर्फ संजू की पत्नि रुबि को प्रतिकर के रूप में देने के आदेश दिए।
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