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Ghaziabad News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का कारावास

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 12 Mar 2026 02:07 AM IST
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Man sentenced to 20 years in prison for raping a teenager
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गाजियाबाद। पांच वर्ष पूर्व घर में घुसकर किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी पड़ोसी युवक शाहनवाज को पॉक्सो कोर्ट ने 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष अदालत के न्यायाधीश नीरज गौतम ने दोषी पर 55 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
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अदालत से मिली जानकारी के अनुसार मामला मुरादनगर क्षेत्र का है। यहां के एक मोहल्ले में रहने वाले व्यक्ति ने थाने में तहरीर देकर बताया था कि 20 अक्तूबर 2020 को वह किसी जरूरी काम से साहिबाबाद गए थे, जबकि उनकी पत्नी मायके गई थी।
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घर पर उनकी नाबालिग बेटी और अन्य बच्चे मौजूद थे। आरोप है कि रात में जब बच्चे घर में सो रहे थे तभी मोहल्ले का ही शाहनवाज घर में घुस आया और नाबालिग से दुष्कर्म किया।
पीड़िता के शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को दबोच लिया। इसके बाद घटना की सूचना लड़की के पिता को दी गई। पिता के घर पहुंचने पर लोगों ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई विशेष पॉक्सो कोर्ट (मुख्य) के विशेष न्यायाधीश नीरज गौतम की कोर्ट में चल रही थी। अदालत ने मंगलवार को पेश सबूत और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी शाहनवाज को दोषी करार दिया था।
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