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Ghaziabad News: एनजीटी ने पार्क से कूड़ा हटाने व रखरखाव पर मांगी रिपोर्ट
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एनजीटी पार्क से कूड़ा हटाने पर रखरखाव पर मांगी रिपोर्ट
- यूपीसीडा और नगर निगम की तय की जिम्मेदारी
माई सिटी रिपोर्टर
साहिबाबाद। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने साहिबाबाद साइट-4 के रामलीला मैदान में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और पार्क के रखरखाव को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। अधिकरण ने यूपी के अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के लिए कहा है। यह आदेश आशीष रावल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले की सुनवाई में दिए गए। इसमें लापरवाही का मुद्दा उठाया गया था।
एनजीटी ने इस संबंध में नगर निगम और यूपीसीडा को जिम्मेदारियों का निर्वहन सुनिश्चित कर अगली सुनवाई से पहले विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। बुधवार को एनजीटी की प्रधान पीठ में न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. अफरोज अहमद की पीठ ने आशीष रावल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य मामले की सुनवाई की। इस दौरान अधिकरण ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव की ओर से प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट का संज्ञान लिया, इसमें संबंधित विभागों की जिम्मेदारियां तय किए जाने की जानकारी दी गई। एनजीटी के आदेश के मुताबिक रामलीला पार्क और उसके आसपास जमा ठोस कचरे का वैज्ञानिक तरीके से संग्रहण, उठान और निस्तारण कराने की जिम्मेदारी नगर निगम गाजियाबाद को सौंपी गई है। वहीं, पार्क के रखरखाव, विकास और सुंदरीकरण का काम यूपीसीडा करेगा। सुनवाई के दौरान यूपीपीसीबी को आदेश दिया कि यदि संबंधित एजेंसियों पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाई गई है तो उससे संबंधित आदेश और पूरा विवरण अगली सुनवाई में रिकॉर्ड प्रस्तुत किया जाए।
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- यूपीसीडा और नगर निगम की तय की जिम्मेदारी
माई सिटी रिपोर्टर
साहिबाबाद। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने साहिबाबाद साइट-4 के रामलीला मैदान में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और पार्क के रखरखाव को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। अधिकरण ने यूपी के अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के लिए कहा है। यह आदेश आशीष रावल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले की सुनवाई में दिए गए। इसमें लापरवाही का मुद्दा उठाया गया था।
एनजीटी ने इस संबंध में नगर निगम और यूपीसीडा को जिम्मेदारियों का निर्वहन सुनिश्चित कर अगली सुनवाई से पहले विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। बुधवार को एनजीटी की प्रधान पीठ में न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. अफरोज अहमद की पीठ ने आशीष रावल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य मामले की सुनवाई की। इस दौरान अधिकरण ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव की ओर से प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट का संज्ञान लिया, इसमें संबंधित विभागों की जिम्मेदारियां तय किए जाने की जानकारी दी गई। एनजीटी के आदेश के मुताबिक रामलीला पार्क और उसके आसपास जमा ठोस कचरे का वैज्ञानिक तरीके से संग्रहण, उठान और निस्तारण कराने की जिम्मेदारी नगर निगम गाजियाबाद को सौंपी गई है। वहीं, पार्क के रखरखाव, विकास और सुंदरीकरण का काम यूपीसीडा करेगा। सुनवाई के दौरान यूपीपीसीबी को आदेश दिया कि यदि संबंधित एजेंसियों पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाई गई है तो उससे संबंधित आदेश और पूरा विवरण अगली सुनवाई में रिकॉर्ड प्रस्तुत किया जाए।
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