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Ghaziabad News: गृहकर जमा करने पर छूट अब 31 अगस्त तक, महापौर ने दी बड़ी राहत
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गाजियाबाद। नगर निगम ने संपत्तिकर जमा करने पर मिलने वाली छूट की समय-सीमा को बढ़ाकर 31 अगस्त 2026 कर दिया है। महापौर सुनीता दयाल ने करदाताओं की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग नियमानुसार छूट का लाभ उठाकर समय पर अपना टैक्स जमा कर सकें।
महापौर ने बताया कि समय पर टैक्स जमा करने पर 20 प्रतिशत की छूट, गीला और सूखा कूड़ा अलग रखने वाले भवनों को 10 प्रतिशत की राहत, बकाये पर लगने वाले ब्याज में 12 प्रतिशत की छूट, ऑनलाइन भुगतान करने पर 2 प्रतिशत का अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही पुराने निर्माण वाले भवनों के लिए नियमानुसार अलग से छूट लागू रहेगी।
उन्होंने कहा कि नागरिकों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ न पड़े और वे बिना किसी परेशानी के टैक्स जमा कर सकें, इसीलिए छूट की अवधि बढ़ाई गई है। शहर के लोगों को इस अवसर का लाभ उठाकर 31 अगस्त से पहले अपना गृहकर अवश्य जमा कराएं।
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महापौर ने बताया कि समय पर टैक्स जमा करने पर 20 प्रतिशत की छूट, गीला और सूखा कूड़ा अलग रखने वाले भवनों को 10 प्रतिशत की राहत, बकाये पर लगने वाले ब्याज में 12 प्रतिशत की छूट, ऑनलाइन भुगतान करने पर 2 प्रतिशत का अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही पुराने निर्माण वाले भवनों के लिए नियमानुसार अलग से छूट लागू रहेगी।
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उन्होंने कहा कि नागरिकों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ न पड़े और वे बिना किसी परेशानी के टैक्स जमा कर सकें, इसीलिए छूट की अवधि बढ़ाई गई है। शहर के लोगों को इस अवसर का लाभ उठाकर 31 अगस्त से पहले अपना गृहकर अवश्य जमा कराएं।
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