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Gurugram News: ठगी के 20 लाख आए थे बैंक खाते में, आरोपी को नहीं मिली जमानत

Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 01 May 2026 05:33 PM IST
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20 lakh rupees of fraud were deposited in the bank account, the accused was not granted bail.
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गुरुग्राम। ठगी के 20 लाख रुपये खाते में आने के आरोपी रोहित को जिला अदालत से राहत नहीं मिली। यमुनानगर निवासी रोहित के अधिवक्ता की ओर से जमानत याचिका दायर कर दलील दी गई कि उसे केस में गलत फंसाया गया है। 15 अक्तूबर 2025 से हिरासत में है और जांच पूरी हो चुकी है। सह-आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। वहीं अभियोजन पक्ष ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए दलील दी कि आरोपी के बैंक खाते में ठगी के 20 लाख रुपये आए थे। ऐसे में आरोपी का ये दावा नहीं माना जा सकता कि ये निर्दाेष है। सभी पक्षों को सुनकर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वर्षा जैन की अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। ब्यूरो
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