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Gurugram News: खराब एसटीपी मिलने पर 4 सोसाइटियों पर लगाया 2.5 लाख का जुर्माना
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मानेसर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, निरीक्षण के दौरान टीम को बंद मिले एसटीपी
संवाद न्यूज एजेंसी
मानेसर। नगर निगम मानेसर ने पर्यावरण नियमों की अनदेखी करने वाली रिहायशी सोसाइटियों के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। निगमायुक्त के निर्देश पर मानेसर में रिहायशी सोसाइटियों के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की जांच के लिए दो टीमों का गठन किया गया है, जो समय-समय पर सोसाइटियों में लगे एसटीपी का निरीक्षण करेंगी। टीम ने दो दिन की कार्रवाई के दौरान चार 4 सोसाइटियों में एसटीपी बंद मिलने पर 2.5 लाख का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही जल प्रदूषण रोकने के लिए क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रक अधिकारी को भी इन सोसाइटियों के खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश की गई है।
नगर निगम की टीम ने सेक्टर-86 की पिरामिड अर्बन होम्स और सेक्टर-90 की वर्धमान फ्लोरा सोसाइटी का एक-एक लाख रुपये का चालान किया है। जबकि श्रीवर्धमान ग्रीन कोर्ट और सेक्टर-92 की सारे होम्स सोसाइटी का 25-25 हजार रुपये का चालान किया।
संयुक्त आयुक्त हितेंद्र कुमार ने स्पष्ट किया कि मानेसर क्षेत्र की सभी 100 सोसाइटियों में एसटीपी अनिवार्य है। जो सोसाइटियों हरियाणा बिल्डिंग कोड और पर्यावरण नियमों के अनुसार एसटीपी नहीं चला रही हैं, उनका चालान किया जाए। साथ ही अवैध टैंकरों के जरिये पानी खुले में डालने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी
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मानेसर। नगर निगम मानेसर ने पर्यावरण नियमों की अनदेखी करने वाली रिहायशी सोसाइटियों के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। निगमायुक्त के निर्देश पर मानेसर में रिहायशी सोसाइटियों के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की जांच के लिए दो टीमों का गठन किया गया है, जो समय-समय पर सोसाइटियों में लगे एसटीपी का निरीक्षण करेंगी। टीम ने दो दिन की कार्रवाई के दौरान चार 4 सोसाइटियों में एसटीपी बंद मिलने पर 2.5 लाख का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही जल प्रदूषण रोकने के लिए क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रक अधिकारी को भी इन सोसाइटियों के खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश की गई है।
नगर निगम की टीम ने सेक्टर-86 की पिरामिड अर्बन होम्स और सेक्टर-90 की वर्धमान फ्लोरा सोसाइटी का एक-एक लाख रुपये का चालान किया है। जबकि श्रीवर्धमान ग्रीन कोर्ट और सेक्टर-92 की सारे होम्स सोसाइटी का 25-25 हजार रुपये का चालान किया।
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संयुक्त आयुक्त हितेंद्र कुमार ने स्पष्ट किया कि मानेसर क्षेत्र की सभी 100 सोसाइटियों में एसटीपी अनिवार्य है। जो सोसाइटियों हरियाणा बिल्डिंग कोड और पर्यावरण नियमों के अनुसार एसटीपी नहीं चला रही हैं, उनका चालान किया जाए। साथ ही अवैध टैंकरों के जरिये पानी खुले में डालने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी