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Gurugram News: रिहायशी सेक्टरों में चल रहीं कॉमर्शियल गतिविधियां, एचएसवीपी ने जारी किए नोटिस
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सर्वे में 500 से ज्यादा मकानों में किया जा रहा व्यवसाय, नियमों के उल्लंघन पर ओसी रद्द करने की चेतावनी
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के रिहायशी सेक्टरों में बड़े पैमाने पर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं, जिससे स्थानीय निवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब प्राधिकरण ने ऐसे 500 से अधिक मकान मालिकों को नोटिस जारी किया है।
एचएसवीपी के सेक्टर-1 से 57 और 58 से 115 तक के क्षेत्रों में नियमों के विपरीत कॉमर्शियल गतिविधियां चल रही हैं। लंबे समय से निगरानी की कमी के चलते लोगों ने रिहायशी मकानों में ही व्यवसाय शुरू कर दिए हैं। स्थानीय निवासियों की शिकायतों के बाद एचएसवीपी ने एक बार फिर सर्वे कराया। इस दौरान सेक्टर-4, 5, 7, 7 एक्सटेंशन, 9, 9ए, 10, 10ए, 12ए, 14, 15, 17, 21, 22 और सेक्टर 23 में जांच की गई।
सर्वे में सामने आया कि 500 से ज्यादा मकानों में पीजी, प्ले-स्कूल, प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर, क्लीनिक, ब्यूटी पार्लर, जिम और ट्यूशन सेंटर संचालित हो रहे हैं, जो रिहायशी उपयोग के नियमों का उल्लंघन है। इन गतिविधियों के कारण स्थानीय लोगों को पार्किंग, भीड़ और शोर जैसी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। एचएसवीपी ने संबंधित मकान मालिकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने या गतिविधियां बंद न करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट (ओसी) रद्द करने जैसी कार्रवाई भी शामिल हो सकती है।
एचएसवीपी की प्रशासक वैशाली सिंह ने बताया कि रिहायशी क्षेत्रों में अवैध व्यावसायिक गतिविधियों को गंभीरता से लिया गया है और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
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डीटीपीई ने भी चलाया था अभियान
टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के एनफोर्समेंट विंग (डीटीपीई) ने लाइसेंस कॉलोनी सुशांत लोक-2 और 3 में रिहायशी मकानों व्यावसायिक गतिविधियां चलाने पर कुछ माह पहले बड़े स्तर पर कार्रवाई की थी। आरोप है कि कई लोग रिहायशी मकानों में बिना अनुमति के व्यावसायिक गतिविधियां चल रहे थे। लोगों को नोटिस जारी कर अवैध निर्माण और काम बंद करने को कहा गया था। डीटीपीई के सर्वे में ट्यूशन सेंटर, ब्यूटी पार्लर, रियल एस्टेट ऑफिस, क्लिनिक, गेस्ट हाउस, पीजी, किराना दुकान, प्रिंटिंग स्टेशनरी, योगा और प्ले स्कूल संचालित होते मिले थे। भवन निर्माण नियमों का उल्लंघन के मामले मिले थे। विभाग ने 650 से अधिक मकानों को कारण बताओ नोटिस थमाए थे।
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के रिहायशी सेक्टरों में बड़े पैमाने पर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं, जिससे स्थानीय निवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब प्राधिकरण ने ऐसे 500 से अधिक मकान मालिकों को नोटिस जारी किया है।
एचएसवीपी के सेक्टर-1 से 57 और 58 से 115 तक के क्षेत्रों में नियमों के विपरीत कॉमर्शियल गतिविधियां चल रही हैं। लंबे समय से निगरानी की कमी के चलते लोगों ने रिहायशी मकानों में ही व्यवसाय शुरू कर दिए हैं। स्थानीय निवासियों की शिकायतों के बाद एचएसवीपी ने एक बार फिर सर्वे कराया। इस दौरान सेक्टर-4, 5, 7, 7 एक्सटेंशन, 9, 9ए, 10, 10ए, 12ए, 14, 15, 17, 21, 22 और सेक्टर 23 में जांच की गई।
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सर्वे में सामने आया कि 500 से ज्यादा मकानों में पीजी, प्ले-स्कूल, प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर, क्लीनिक, ब्यूटी पार्लर, जिम और ट्यूशन सेंटर संचालित हो रहे हैं, जो रिहायशी उपयोग के नियमों का उल्लंघन है। इन गतिविधियों के कारण स्थानीय लोगों को पार्किंग, भीड़ और शोर जैसी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। एचएसवीपी ने संबंधित मकान मालिकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने या गतिविधियां बंद न करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट (ओसी) रद्द करने जैसी कार्रवाई भी शामिल हो सकती है।
एचएसवीपी की प्रशासक वैशाली सिंह ने बताया कि रिहायशी क्षेत्रों में अवैध व्यावसायिक गतिविधियों को गंभीरता से लिया गया है और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
डीटीपीई ने भी चलाया था अभियान
टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के एनफोर्समेंट विंग (डीटीपीई) ने लाइसेंस कॉलोनी सुशांत लोक-2 और 3 में रिहायशी मकानों व्यावसायिक गतिविधियां चलाने पर कुछ माह पहले बड़े स्तर पर कार्रवाई की थी। आरोप है कि कई लोग रिहायशी मकानों में बिना अनुमति के व्यावसायिक गतिविधियां चल रहे थे। लोगों को नोटिस जारी कर अवैध निर्माण और काम बंद करने को कहा गया था। डीटीपीई के सर्वे में ट्यूशन सेंटर, ब्यूटी पार्लर, रियल एस्टेट ऑफिस, क्लिनिक, गेस्ट हाउस, पीजी, किराना दुकान, प्रिंटिंग स्टेशनरी, योगा और प्ले स्कूल संचालित होते मिले थे। भवन निर्माण नियमों का उल्लंघन के मामले मिले थे। विभाग ने 650 से अधिक मकानों को कारण बताओ नोटिस थमाए थे।