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Gurugram News: हत्या मामले में तीन आरोपियों को अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा
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अक्तूबर 2021 में की थी युवक की हत्या, बादशाहपुर थाने में दर्ज हुआ था मामला
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। अक्तूबर 2021 में बादशाहपुर थाना क्षेत्र में हुई युवक की हत्या मामले में एडिशनल सेशन जज की अदालत ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को उम्रकैद और जुर्माना की सजा सुनाई है। आरोपियों ने हत्या के बाद युवक के शव को छिपाने के लिए पहाड़ी से नीचे गिरा दिया था।
16 अक्तूबर को पुलिस को बादशाहपुर थाना क्षेत्र में पंडाला पहाड़ी की तरफ जाने वाले रास्ते में युवक का शव पड़ा होने की सूचना मिली थी। जब पुलिस पंडाला पहाड़ी के पास पहुंची तो युवक का शव बरामद हुआ। पुलिस ने सीन ऑफ क्राइम, फिंगरप्रिंट व डॉग स्क्वॉड की टीम को बुलाकर शव व घटनास्थल का निरीक्षण करवाया। एक व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि जब वह पंडाला पहाड़ी गुरुग्राम की तरफ स्कूटी से घूमने आया उसे नीचे एक युवक का शव दिखाई दिया, जोकि सड़ा हुआ व जला हुआ प्रतीत हो रहा था। युवक को मारकर छुपाने के लिए शव गिरा दिया गया हो। शिकायत पर बादशाहपुर थाने में हत्या संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।
गुरुग्राम पुलिस की ओर से हत्या मामले में अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट व एकत्रित किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर 19 जनवरी को एडिशनल सेशन जज सुनील कुमार दीवान की अदालत ने फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपी दिनेश उर्फ देसू, विक्रम उर्फ लांडी व महिपाल उर्फ गुज्जर को धारा 302, 34 आईपीसी के तहत उम्रकैद (कठोर कारावास) व 50 हजार रुपये जुर्माना, धारा 201, 34 आईपीसी के तहत सात वर्ष की कैद व 25 हजार रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई है।
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गुरुग्राम। अक्तूबर 2021 में बादशाहपुर थाना क्षेत्र में हुई युवक की हत्या मामले में एडिशनल सेशन जज की अदालत ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को उम्रकैद और जुर्माना की सजा सुनाई है। आरोपियों ने हत्या के बाद युवक के शव को छिपाने के लिए पहाड़ी से नीचे गिरा दिया था।
16 अक्तूबर को पुलिस को बादशाहपुर थाना क्षेत्र में पंडाला पहाड़ी की तरफ जाने वाले रास्ते में युवक का शव पड़ा होने की सूचना मिली थी। जब पुलिस पंडाला पहाड़ी के पास पहुंची तो युवक का शव बरामद हुआ। पुलिस ने सीन ऑफ क्राइम, फिंगरप्रिंट व डॉग स्क्वॉड की टीम को बुलाकर शव व घटनास्थल का निरीक्षण करवाया। एक व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि जब वह पंडाला पहाड़ी गुरुग्राम की तरफ स्कूटी से घूमने आया उसे नीचे एक युवक का शव दिखाई दिया, जोकि सड़ा हुआ व जला हुआ प्रतीत हो रहा था। युवक को मारकर छुपाने के लिए शव गिरा दिया गया हो। शिकायत पर बादशाहपुर थाने में हत्या संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।
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गुरुग्राम पुलिस की ओर से हत्या मामले में अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट व एकत्रित किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर 19 जनवरी को एडिशनल सेशन जज सुनील कुमार दीवान की अदालत ने फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपी दिनेश उर्फ देसू, विक्रम उर्फ लांडी व महिपाल उर्फ गुज्जर को धारा 302, 34 आईपीसी के तहत उम्रकैद (कठोर कारावास) व 50 हजार रुपये जुर्माना, धारा 201, 34 आईपीसी के तहत सात वर्ष की कैद व 25 हजार रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई है।