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Gurugram News: बिजली के नए कनेक्शन के दौरान लिया गया डेवलपमेंट चार्ज मिलेगा वापस
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सनसिटी टाउनशिप से जुड़े मामलों में फैसला सुनाते हुए सीजीआरफ ने डीएचबीवीएन को रिफंड के आदेश दिए
संवाद न्यूज एजेंसी
बादशाहपुर। नए बिजली कनेक्शन जारी करने के दौरान वसूले गए डेवलपमेंट चार्ज के मामले में उपभोक्ताओं को राहत मिली है। उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम ने दो अलग-अलग मामलों में सुनवाई करने के बाद दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम को प्रभावित उपभोक्ताओं से वसूली गई राशि वापस करने के आदेश दिए हैं। डीएचबीवीएन द्वारा 2021 से बिल्डर-विकसित टाउनशिप में नए कनेक्शन के नाम पर डेवलपमेंट चार्ज की वसूली की जा रही थी। इसी क्रम में सेक्टर 54 स्थित सनसिटी टाउनशिप में भी उपभोक्ताओं से शुल्क वसूला गया।
मामले में प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार, वर्ष 2024 के मध्य तक डेवलपर ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के लाइसेंस के तहत निर्धारित आंतरिक और बाहरी विकास कार्य पूरे कर दिए थे। इस दौरान उपभोक्ताओं से विकास शुल्क की वसूली जारी रहने पर निवासियों ने आपत्ति जताई। इसके बाद मामला सीजीआरएफ के समक्ष उठाया। इस दौरान उपभोक्ताओं ने अपने दावे दायर किए। तीन लाख से अधिक और 3 लाख से कम राशि वाले मामलों के लिए अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की गईं।
करीब तीन माह चली प्रक्रिया के बाद फोरम ने उपभोक्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि जब डेवलपर अपनी वैधानिक जिम्मेदारियां पूरी कर चुका है तो उपभोक्ताओं से डेवलपमेंट चार्ज वसूलने का आधार नहीं बनता। फोरम ने संबंधित राशि वापस करने के निर्देश दिए हैं। अब प्रभावित उपभोक्ताओं को आदेश के अनुपालन के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत डीएचबीवीएन से रिफंड प्राप्त करना होगा।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बादशाहपुर। नए बिजली कनेक्शन जारी करने के दौरान वसूले गए डेवलपमेंट चार्ज के मामले में उपभोक्ताओं को राहत मिली है। उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम ने दो अलग-अलग मामलों में सुनवाई करने के बाद दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम को प्रभावित उपभोक्ताओं से वसूली गई राशि वापस करने के आदेश दिए हैं। डीएचबीवीएन द्वारा 2021 से बिल्डर-विकसित टाउनशिप में नए कनेक्शन के नाम पर डेवलपमेंट चार्ज की वसूली की जा रही थी। इसी क्रम में सेक्टर 54 स्थित सनसिटी टाउनशिप में भी उपभोक्ताओं से शुल्क वसूला गया।
मामले में प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार, वर्ष 2024 के मध्य तक डेवलपर ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के लाइसेंस के तहत निर्धारित आंतरिक और बाहरी विकास कार्य पूरे कर दिए थे। इस दौरान उपभोक्ताओं से विकास शुल्क की वसूली जारी रहने पर निवासियों ने आपत्ति जताई। इसके बाद मामला सीजीआरएफ के समक्ष उठाया। इस दौरान उपभोक्ताओं ने अपने दावे दायर किए। तीन लाख से अधिक और 3 लाख से कम राशि वाले मामलों के लिए अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की गईं।
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करीब तीन माह चली प्रक्रिया के बाद फोरम ने उपभोक्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि जब डेवलपर अपनी वैधानिक जिम्मेदारियां पूरी कर चुका है तो उपभोक्ताओं से डेवलपमेंट चार्ज वसूलने का आधार नहीं बनता। फोरम ने संबंधित राशि वापस करने के निर्देश दिए हैं। अब प्रभावित उपभोक्ताओं को आदेश के अनुपालन के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत डीएचबीवीएन से रिफंड प्राप्त करना होगा।
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