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Gurugram News: वक्त पर नहीं दी आग की सूचना, एसएसआईनिलंबित
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त प्रदीप दहिया ने प्रशासनिक लापरवाही वरिष्ठ सफाई निरीक्षक (एसएसआई) हर्ष चावला को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। चावला पर यह कार्रवाई रोड स्वीपिंग मशीन में लगी आग की घटना की समय पर सूचना संबंधित अधिकारियों को न देने पर की गई है। चावला पर हरियाणा सिविल सेवा (दंड एवं अपील) नियम, 2016 के तहत कार्रवाई की गई है। साथ ही, उनके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने कहा कि संबंधित अधिकारी के खिलाफ आमजन की शिकायतों पर गंभीरता न दिखाने और फोन कॉल्स को नजरअंदाज करने जैसी शिकायतें भी सामने आईं थीं।
जारी आदेश के अनुसार, निगम क्षेत्राधिकार में हुई इस आग की घटना की सूचना तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को देना जरूरी था लेकिन संबंधित अधिकारी द्वारा न तो संयुक्त आयुक्त न ही अन्य किसी वरिष्ठ अधिकारी को इसकी जानकारी दी। आदेशानुसार, इसे गंभीर लापरवाही और कर्तव्यों के निर्वहन में चूक माना गया है।
जारी आदेश में कहा गया है कि इस लापरवाही के चलते घटना पर तुरंत कार्रवाई नहीं की जा सकी। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय अतिरिक्त आयुक्त-III, नगर निगम गुरुग्राम कार्यालय रहेगा और वे बिना पूर्व अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे।
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गुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त प्रदीप दहिया ने प्रशासनिक लापरवाही वरिष्ठ सफाई निरीक्षक (एसएसआई) हर्ष चावला को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। चावला पर यह कार्रवाई रोड स्वीपिंग मशीन में लगी आग की घटना की समय पर सूचना संबंधित अधिकारियों को न देने पर की गई है। चावला पर हरियाणा सिविल सेवा (दंड एवं अपील) नियम, 2016 के तहत कार्रवाई की गई है। साथ ही, उनके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने कहा कि संबंधित अधिकारी के खिलाफ आमजन की शिकायतों पर गंभीरता न दिखाने और फोन कॉल्स को नजरअंदाज करने जैसी शिकायतें भी सामने आईं थीं।
जारी आदेश के अनुसार, निगम क्षेत्राधिकार में हुई इस आग की घटना की सूचना तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को देना जरूरी था लेकिन संबंधित अधिकारी द्वारा न तो संयुक्त आयुक्त न ही अन्य किसी वरिष्ठ अधिकारी को इसकी जानकारी दी। आदेशानुसार, इसे गंभीर लापरवाही और कर्तव्यों के निर्वहन में चूक माना गया है।
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जारी आदेश में कहा गया है कि इस लापरवाही के चलते घटना पर तुरंत कार्रवाई नहीं की जा सकी। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय अतिरिक्त आयुक्त-III, नगर निगम गुरुग्राम कार्यालय रहेगा और वे बिना पूर्व अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे।

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