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हरेरा की सख्ती: विज्ञापनों में जरूरी जानकारी नहीं देने पर कंपनी को नोटिस

Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 13 May 2026 05:49 PM IST
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Harera's strictness: Notice to the company for not giving necessary information in advertisements
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16 अप्रैल को कारण बताओ नोटिस भी किया गया था जारी, कंपनी नहीं दिया था जवाब
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (हरेरा) ने रियल एस्टेट (विनियमन व विकास) एमएस नितारा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू की है। प्राधिकरण ने कंपनी पर बिना अनिवार्य रेरा पंजीकरण के आवासीय फ्लोर विकसित करने, विज्ञापन देने और बिक्री करने का आरोप लगाया है। हरेरा के अनुसार कंपनी ने प्रचार सामग्री और विज्ञापनों में रेरा पंजीकरण नंबर, प्राधिकरण की वेबसाइट और डीटीसीपी लाइसेंस नंबर जैसी जरूरी जानकारियां भी सार्वजनिक नहीं कीं।
मामले की जानकारी मिलने पर 16 अप्रैल 2026 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन 11 मई को हुई सुनवाई में कंपनी की ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया गया। प्राधिकरण ने इसे गंभीर उल्लंघन मानते हुए कंपनी को अंतिम अवसर दिया है। हरेरा ने निर्देश दिए हैं कि 8 जून 2026 को अगली सुनवाई में उपस्थित होकर जवाब दाखिल किया जाए, अन्यथा डेवलपर के खिलाफ एकपक्षीय कार्रवाई करते हुए कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। हरेरा ने कहा कि बिना पंजीकरण के प्रोजेक्ट बेचने की प्रवृत्ति कानून का उल्लंघन है। साथ ही घर खरीदारों और निवेशकों को किसी भी प्रोजेक्ट में निवेश से पहले हरेरा वेबसाइट पर उसका पंजीकरण जांचने की सलाह दी गई है।
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