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Gurugram News: अवैध रूप से उगाही करने में एक आरोपी गिरफ्तार
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मांस की दुकान लगाने पर दुकानदार से रुपये मांग रहा था आरोपी
गुरुग्राम। मांस की दुकान लगाने पर दुकानदार से रुपये मांगने के मामले में 12 मई को पुलिस ने एक आरोपी को आईएमटी मानेसर से गिरफ्तार किया। मानेसर की पुलिस उपायुक्त प्रबीना के निर्देशानुसार क्षेत्र में गुंडागर्दी व अवैध उगाही के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत यह कार्रवाई की गई। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भोंडसी जेल भेजा गया है। आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास, शस्त्र अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं के तहत एक मामला गुरुग्राम में पहले भी दर्ज है।
गिरफ्तार आरोपी की पहचान गुरुग्राम के बास कुशला गांव निवासी राजेंद्र के रूप में हुई है। वह रेहड़ी-पटरी वालों व दुकानदारों को धमकाकर अपने गांव का दबदबा व डर दिखाकर जबरदस्ती रुपये वसूलता था। रुपये देने से मना करने वालों को जान से मारने की धमकी देता था। 11 मई को एक व्यक्ति ने आईएमटी मानेसर थाने में राजेंद्र के खिलाफ दी शिकायत में बताया कि वह मांस की दुकान लगाता है। राजेंद्र ने पीड़ित दुकानदार से कहा कि यहां पर काम करने की एवज में रुपये देने होंगे और गल्ले से एक हजार रुपये निकाल लिए थे। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आईएमटी मानेसर थाने में संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करके कार्रवाई की है।
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आरोपी राजेंद्र के खिलाफ हत्या के प्रयास, शस्त्र अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं के तहत एक मामला गुरुग्राम में पहले भी दर्ज है। आरोपी को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भोंडसी जेल भेजा जा चुका है। पुलिस मामले में आगामी कार्रवाई कर रही है। - संदीप कुमार, पुलिस प्रवक्ता।
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गुरुग्राम। मांस की दुकान लगाने पर दुकानदार से रुपये मांगने के मामले में 12 मई को पुलिस ने एक आरोपी को आईएमटी मानेसर से गिरफ्तार किया। मानेसर की पुलिस उपायुक्त प्रबीना के निर्देशानुसार क्षेत्र में गुंडागर्दी व अवैध उगाही के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत यह कार्रवाई की गई। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भोंडसी जेल भेजा गया है। आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास, शस्त्र अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं के तहत एक मामला गुरुग्राम में पहले भी दर्ज है।
गिरफ्तार आरोपी की पहचान गुरुग्राम के बास कुशला गांव निवासी राजेंद्र के रूप में हुई है। वह रेहड़ी-पटरी वालों व दुकानदारों को धमकाकर अपने गांव का दबदबा व डर दिखाकर जबरदस्ती रुपये वसूलता था। रुपये देने से मना करने वालों को जान से मारने की धमकी देता था। 11 मई को एक व्यक्ति ने आईएमटी मानेसर थाने में राजेंद्र के खिलाफ दी शिकायत में बताया कि वह मांस की दुकान लगाता है। राजेंद्र ने पीड़ित दुकानदार से कहा कि यहां पर काम करने की एवज में रुपये देने होंगे और गल्ले से एक हजार रुपये निकाल लिए थे। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आईएमटी मानेसर थाने में संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करके कार्रवाई की है।
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आरोपी राजेंद्र के खिलाफ हत्या के प्रयास, शस्त्र अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं के तहत एक मामला गुरुग्राम में पहले भी दर्ज है। आरोपी को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भोंडसी जेल भेजा जा चुका है। पुलिस मामले में आगामी कार्रवाई कर रही है। - संदीप कुमार, पुलिस प्रवक्ता।