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पारस अस्पताल पर अवैध वसूली का केस

Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 30 Jul 2021 06:21 PM IST
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Illegal recovery case on Paras Hospital
गुरुग्राम। सेक्टर-43 स्थित पारस अस्पताल कई साल से खुले स्थान पर अवैध रूप से पार्किंग कराकर लोगों से शुल्क वसूल रहा है। इस मामले में नगर निगम की शिकायत पर सुशांत लोक थाने में बृहस्पतिवार देर रात एफआईआर दर्ज की गई है।
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पुलिस के अनुसार नगर निगम की ओर से क्षेत्रीय संपत्ति कर अधिकारी- 3 ने यह शिकायत दी है। आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन की ओर से बेसमेंट दो में निशुल्क पार्किंग की सुविधा देने का शपथ पत्र निगम में देकर टैक्स में छूट हासिल की थी। जबकि वहां खुले क्षेत्र में वाहनों से अवैध रूप से कार पार्किंग शुल्क वसूला जा रहा था। इस मामले को अधिकार मंच के आरटीआई कार्यकर्ता रमेश यादव व बलबीर सिंह ने उठाया था। साथ ही अस्पताल के खिलाफ 16 सितंबर 2020 को सेक्टर-43 पुलिस चौकी इंचार्ज को एक लिखित शिकायत दी। लेकिन इस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आरटीआई कार्यकर्ता रमेश यादव ने 12 अक्तूबर 2020 को सीएम विंडो पर मामले की शिकायत दी।
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इसके आधार पर निगम की टीम ने जांच की और आरोप सही पाए गए। इस मामले में बेसमेंट दो के लिए मार्च निगम ने अस्पताल से 16 लाख 27 हजार 582 रुपये टैक्स वसूल लिया। लेकिन वह निशुल्क पार्किंग के नाम पर छूट प्राप्त कर रहे थे। साथ ही इस मामले में सीएम मनोहर लाल ने विभाग को कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके आधार पर निगम अधिकारी ने कार्रवाई के लिए लिखित शिकायत पुलिस को दी। वहीं दूसरी ओर पारस अस्पताल गुरुग्राम के प्रवक्ता ने कहा, पारस अस्पताल में कारों के लिए बेसमेंट के अंदर मुफ्त पार्किंग की जगह है। परिसर में वैलेट पार्किंग सुविधा भी है।
बेसमेंट पार्किंग फुल हो जाने के बाद शुरू की जाती है। वैलेट पार्किंग पहले 15 मिनट के लिए निशुल्क है और यह 4 घंटे के लिए 30 रुपये शुल्क के साथ यह सुविधा दी जाती है। हम अपने मरीजों को इस तरह की सहायता प्रदान करते हैं ताकि उन्हें व्यस्त ओपीडी समय के दौरान अपनी कार पार्क करने का अनावश्यक तनाव न झेलना पड़े। पूरे मामले में आगे भी जांच के लिए अधिकारियों के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं।
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