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Gurugram News: एनजीटी ने 24 उच्च क्षमता वाले डीजी सेट लगाने के मामले में जारी किया नोटिस
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नेशनल मीडिया सेंटर को-ऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी ने दायर की याचिका
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की प्रिंसिपल बेंच ने नेशनल मीडिया सेंटर को-ऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड की याचिका पर राज्य सरकार समेत अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया है। सोसाइटी ने 67,500 केवी क्षमता वाले 24 डीजल जेनरेटर (डीजी) सेट और एक कूलिंग टॉवर के निर्माण व प्रस्तावित स्थापना पर आपत्ति जताई गई है। अगली सुनवाई नौ जनवरी को होगी।
आवेदक ने ट्रिब्यूनल को बताया कि डीसी सेट मौलसरी एवेन्यू रेपिड मेट्रो स्टेशन के पास और सोसाइटी के ठीक बगल में लगाए जा रहे हैं। जहां एक प्री-प्राइमरी स्कूल, डे-केयर और कम्युनिटी सेंटर भी स्थित है। यह स्थिति पर्यावरण और जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करती है। आवेदक का कहना है कि छह जुलाई 2019 को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति (ईसी) की शर्तों का उल्लंघन किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि डीसी सेट का स्थान हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से परामर्श कर तय किया जाएगा।
आरटीआई के माध्यम से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ऐसा कोई अनुमोदन नहीं दिया है। याचिका में भी आरोप लगाया गया है कि डीसी सेट और कूलिंग टॉवर ईसी से स्वीकृत परियोजना क्षेत्र के बाहर स्थापित किए जा रहे हैं। 220 केवी हाई-टेंशन लाइन के नीचे निर्माण न करने की ईसी की शर्त का भी उल्लंघन हो रहा है। सुनवाई के बाद ट्रिब्यूनल ने माना कि मामला पर्यावरणीय नियमों के अनुपालन से जुड़े गंभीर प्रश्न उठाता है। सभी प्रतिवादियों को एक सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। आवेदक को भी सभी पक्षों को नोटिस सर्व करने और सेवा का शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं। मामला अगली सुनवाई के लिए 9 जनवरी 2026 को सूचीबद्ध किया गया है।
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की प्रिंसिपल बेंच ने नेशनल मीडिया सेंटर को-ऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड की याचिका पर राज्य सरकार समेत अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया है। सोसाइटी ने 67,500 केवी क्षमता वाले 24 डीजल जेनरेटर (डीजी) सेट और एक कूलिंग टॉवर के निर्माण व प्रस्तावित स्थापना पर आपत्ति जताई गई है। अगली सुनवाई नौ जनवरी को होगी।
आवेदक ने ट्रिब्यूनल को बताया कि डीसी सेट मौलसरी एवेन्यू रेपिड मेट्रो स्टेशन के पास और सोसाइटी के ठीक बगल में लगाए जा रहे हैं। जहां एक प्री-प्राइमरी स्कूल, डे-केयर और कम्युनिटी सेंटर भी स्थित है। यह स्थिति पर्यावरण और जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करती है। आवेदक का कहना है कि छह जुलाई 2019 को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति (ईसी) की शर्तों का उल्लंघन किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि डीसी सेट का स्थान हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से परामर्श कर तय किया जाएगा।
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आरटीआई के माध्यम से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ऐसा कोई अनुमोदन नहीं दिया है। याचिका में भी आरोप लगाया गया है कि डीसी सेट और कूलिंग टॉवर ईसी से स्वीकृत परियोजना क्षेत्र के बाहर स्थापित किए जा रहे हैं। 220 केवी हाई-टेंशन लाइन के नीचे निर्माण न करने की ईसी की शर्त का भी उल्लंघन हो रहा है। सुनवाई के बाद ट्रिब्यूनल ने माना कि मामला पर्यावरणीय नियमों के अनुपालन से जुड़े गंभीर प्रश्न उठाता है। सभी प्रतिवादियों को एक सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। आवेदक को भी सभी पक्षों को नोटिस सर्व करने और सेवा का शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं। मामला अगली सुनवाई के लिए 9 जनवरी 2026 को सूचीबद्ध किया गया है।