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Gurugram News: खरीदारों को नहीं दिया प्लॉट, जुर्माना भी नहीं भरा, बिल्डरों की संपत्तियां नीलाम करने के निर्देश
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करीब 300 करोड़ रुपये का जुर्माना है बकाया
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। प्लॉट खरीदारों को समय पर पजेशन न देने पर लगी जुर्माना राशि भी न देने पर 10 से ज्यादा बिल्डरों की संपत्तियां नीलाम की जाएगी। 10 बिल्डरों पर करीब 300 करोड़ रुपये जुर्माने की राशि बकाया है। उपायुक्त ने जिला राजस्व विभाग को बकायेदार बिल्डरों की संपत्तियों को जब्त कर नीलाम करने के निर्देश दिए हैं।
हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (हरेरा) की तरफ से जिला प्रशासन को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि बिल्डरों ने परियोजनाओं का निर्माण कई वर्ष बीतने के बाद भी पूरा नहीं किया। 380 खरीदारों को प्लॉट पर कब्जा देने में देरी पर बिल्डरों पर 25 लाख से लेकर करोड़ों रुपये का जुर्माना लगाया गया था लेकिन अब तक भुगतान नहीं किया गया।
हरेरा के कई बार नोटिस देने के बाद भी जुर्माना जमा न कराने पर बिल्डरों को डिफॉल्टर (बकायेदार) घोषित कर दिया गया था। वसूली के लिए जिला प्रशासन से सिफारिश की है। बिल्डरों से बकाया वसूली के लिए जिला उपायुक्त ने पिछले सप्ताह जिला राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इस दौरान उन्होंने राजस्व वसूली की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। राजस्व विभाग ने भी संबंधित तहसीलदारों को राजस्व वसूली करने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है।
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जिला राजस्व अधिकारी विजय कुमार यादव ने कहा कि हर मामले में संबंधित बिल्डर के डिफॉल्टर की रिपोर्ट तैयार की जा रही है। तहसीलदारों पर जुर्माना राशि वसूलने की जिम्मेदारी दी जाएगी। जरूरत पड़ने पर संबंधित बिल्डरों की संपत्तियों की पहचान, जब्ती और अन्य कानूनी उपाय भी अपनाए जाएंगे।
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। प्लॉट खरीदारों को समय पर पजेशन न देने पर लगी जुर्माना राशि भी न देने पर 10 से ज्यादा बिल्डरों की संपत्तियां नीलाम की जाएगी। 10 बिल्डरों पर करीब 300 करोड़ रुपये जुर्माने की राशि बकाया है। उपायुक्त ने जिला राजस्व विभाग को बकायेदार बिल्डरों की संपत्तियों को जब्त कर नीलाम करने के निर्देश दिए हैं।
हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (हरेरा) की तरफ से जिला प्रशासन को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि बिल्डरों ने परियोजनाओं का निर्माण कई वर्ष बीतने के बाद भी पूरा नहीं किया। 380 खरीदारों को प्लॉट पर कब्जा देने में देरी पर बिल्डरों पर 25 लाख से लेकर करोड़ों रुपये का जुर्माना लगाया गया था लेकिन अब तक भुगतान नहीं किया गया।
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हरेरा के कई बार नोटिस देने के बाद भी जुर्माना जमा न कराने पर बिल्डरों को डिफॉल्टर (बकायेदार) घोषित कर दिया गया था। वसूली के लिए जिला प्रशासन से सिफारिश की है। बिल्डरों से बकाया वसूली के लिए जिला उपायुक्त ने पिछले सप्ताह जिला राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इस दौरान उन्होंने राजस्व वसूली की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। राजस्व विभाग ने भी संबंधित तहसीलदारों को राजस्व वसूली करने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है।
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जिला राजस्व अधिकारी विजय कुमार यादव ने कहा कि हर मामले में संबंधित बिल्डर के डिफॉल्टर की रिपोर्ट तैयार की जा रही है। तहसीलदारों पर जुर्माना राशि वसूलने की जिम्मेदारी दी जाएगी। जरूरत पड़ने पर संबंधित बिल्डरों की संपत्तियों की पहचान, जब्ती और अन्य कानूनी उपाय भी अपनाए जाएंगे।