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Gurugram News: अनुमति के बिना स्वीकृत नक्शा बदला, बिल्डर कंपनी देगी 50-50 हजार का मुआवजा

Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 25 Nov 2025 12:37 AM IST
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The approved map was changed without permission, the builder company will pay compensation of Rs 50,000 each.
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78 फ्लैट खरीदारों को मिलेगा मुआवजा
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नए नक्शे में पूजा स्थल और शिशुघर की जगह पर ईडब्ल्यूएस प्लॉट करा लिए थे स्वीकृत


विराट त्यागी
गुरुग्राम। फ्लैट खरीदारों की अनुमति के बिना स्वीकृत नक्शा बदलने पर बिल्डर कंपनी को 78 खरीदारों को 50-50 हजार रुपये का मुआवजा देना होगा। बिल्डर कंपनी ने स्वीकृत हुए नक्शे में पूजा स्थल और शिशु घर की अलग से जगह दी थी लेकिन 2022 में बदले गए नक्शे में उस जगह पर ईडब्ल्यूएस प्लॉट बना दिए गए। इसी के विरोध में फ्लैट खरीदारों ने फरीदाबाद की फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस फॉर्म के साथ मिलकर हरेरा में याचिका दायर की। यह आदेश हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (हरेरा) गुरुग्राम के निर्णायक अधिकारी राजेंद्र कुमार ने दिया है।
दायर की गई याचिका में बताया गया कि जुवेंटस एस्टेट ,मारियाना इन्फ्रास्ट्रक्चर और मेबॉन प्रॉपर्टीज की तरफ से सेक्टर-104 में 2018 में 9.053 एकड़ में हीरो होम्स के नाम से सीनियर टाउन प्लानिंग विभाग से एक नक्शा स्वीकृत कराया गया । उस नक्शा के अनुसार सात आवासीय टावर, शॉपिंग सेंटर दो, सामुदायिक भवन और क्लब बनाया जाना था। टावर नंबर आठ बनाने के लिए अलग से हरेरा से अनुमति लेकर ही बनाया जाना था।
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याचिकाकर्ता का कहना है कि 18 जून 2022 को स्वीकृत हुए नक्शे को बदलने के लिए बिल्डर कंपनी की तरफ से फ्लैट खरीदारों के सामने प्रपोजल रखा गया था। उस दौरान भी नए नक्शे पर खरीदारों ने विरोध दर्ज कराया था। उसके बाद भी नक्शे को सीनियर टाउन प्लानिंग से स्वीकृत करा लिया गया। नए नक्शे के तहत जो जगह शिशु घर और पूजा स्थल के लिए थी उसको बदल दिया गया और 202 नए ईडब्ल्यूएस प्लॉट , 37 आवास इकाइयां टावर आठ के लिए स्वीकृत करा ली गई।

प्राधिकरण ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद माना कि 2018 में स्वीकृत हुए नक्शे के अनुसार चीजों को बदल दिया गया। पुराने नक्शे में 0.2 एकड़ में नर्सरी स्कूल दर्शाया गया था लेकिन नए नक्शे के अनुसार वहां साइकिल ट्रैक और जोगिंग ट्रैक बना दिया गया। इसके साथ ही नए ईडब्ल्यूएस प्लॉट शिशु घर और पूजा स्थल पर पास करा लिए गए। नक्शा में बदलाव होने से 127 स्क्वायर मीटर जमीन अतिरिक्त इस्तेमाल हुई।
उन्होंने तीनों कंपनियों को आदेश दिया है कि वह 78 फ्लैट खरीदारों को 50-50 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाए। इसके साथ ही 50 हजार रुपये कानूनी प्रक्रिया पर खर्च के लिए दिए गए।
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