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Gurugram News: बिजली चोरी पर लगे जुर्माने के विरोध में डाली याचिका अदालत ने की खारिज
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बिजली मीटर से छेड़छाड़ करने पर निगम ने लगाया था 2.05 लाख रुपये का जुर्माना
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। बिजली चोरी करने पर लगे जुर्माने के विरोध में डाली गई याचिका को जिला अदालत ने खारिज कर दिया है। यह आदेश सिविल जज (जूनियर डिविजन) अभिषेक चौधरी ने दिया है। कृष्णा कॉलोनी निवासी पूनम ने अदालत में दायर की याचिका में बताया था कि बिजली निगम की तरफ से 12 जनवरी 2019 को बिजली चोरी करने पर उन पर 2.05 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। उन्होंने बताया कि बिजली निगम ने 18 सितंबर 2018 को बिना उनकी मौजूदगी में मीटर की जांच की गई और जुर्माना लगा दिया गया।
बचाव पक्ष की तरफ से दलील दी गई है कि याचिकाकर्ता की पति की मौजूदगी में बिजली टीम ने जांच करने के मीटर जब्त किया गया था। इसके बाद मीटर की जांच वाले दिन लैब में उन्हें बुलाया गया था। लैब में महिला मौजूद थी। जांच में मीटर से छेड़छाड़ की पुष्टि की गई थी। इसके बाद 2.05 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यह मामले सिविल अदालत के सुनने के क्षेत्राधिकार से बाहर।
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गुरुग्राम। बिजली चोरी करने पर लगे जुर्माने के विरोध में डाली गई याचिका को जिला अदालत ने खारिज कर दिया है। यह आदेश सिविल जज (जूनियर डिविजन) अभिषेक चौधरी ने दिया है। कृष्णा कॉलोनी निवासी पूनम ने अदालत में दायर की याचिका में बताया था कि बिजली निगम की तरफ से 12 जनवरी 2019 को बिजली चोरी करने पर उन पर 2.05 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। उन्होंने बताया कि बिजली निगम ने 18 सितंबर 2018 को बिना उनकी मौजूदगी में मीटर की जांच की गई और जुर्माना लगा दिया गया।
बचाव पक्ष की तरफ से दलील दी गई है कि याचिकाकर्ता की पति की मौजूदगी में बिजली टीम ने जांच करने के मीटर जब्त किया गया था। इसके बाद मीटर की जांच वाले दिन लैब में उन्हें बुलाया गया था। लैब में महिला मौजूद थी। जांच में मीटर से छेड़छाड़ की पुष्टि की गई थी। इसके बाद 2.05 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यह मामले सिविल अदालत के सुनने के क्षेत्राधिकार से बाहर।
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