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महाठग सुकेश को झटका: दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका हुई खारिज, सुनवाई पर जज ने की ये खास टिप्पणी

Fri, 04 Oct 2024 07:02 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Fri, 04 Oct 2024 07:02 PM IST
सार

मंडोली जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुकेश ने कोर्ट से दूरी जेल में शिफ्ट होने की अपील की थी। जिस पर कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए याचिका को रद्द कर दिया। 

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High Court dismissed petition seeking transfer of Sukesh Chandrashekhar to another jail
ठग सुकेश - फोटो : एएनआई

विस्तार

उच्च न्यायालय ने कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने मंडोली जेल से किसी अन्य जेल में स्थानांतरण को चुनौती दी थी। अदालत ने कहा कि यदि प्रशासनिक कारणों से ऐसा आवश्यक हो तो हमें याचिकाकर्ता को अन्य जेलों में स्थानांतरित न करने के लिए निर्देश जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं लगती।
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सुकेश ने जेल अधिकारियों को याचिकाकर्ता को जेल नंबर 13, मंडोली से किसी अन्य जेल में स्थानांतरित न करने का निर्देश देने का आग्रह किया था। याचिका में कहा गया है कि सुकेश को मंडोली जेल से स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वह 2020 से पित्ताशय की पथरी सहित विभिन्न बीमारियों से पीड़ित है और उसे सफदरजंग अस्पताल और आरएमएल अस्पताल ले जाया गया था। याची ने कहा स्थानांतरण से उसके चिकित्सा उपचार में बाधा आएगी।

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