DUSU Election: राजधानी में विजय जुलूस निकालने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, विश्वविद्यालय को दिए ये निर्देश
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: आकाश दुबे
Updated Wed, 17 Sep 2025 11:27 PM IST
विज्ञापन
सार
मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेदेला की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि वह चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर रही है। हालांकि, यदि चुनाव संतोषजनक व्यवस्था के साथ नहीं होते तो कोर्ट डूसू के पदाधिकारियों के कामकाज को रोक सकता है।

दिल्ली हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला