सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   High Court has banned the victory procession in capital

DUSU Election: राजधानी में विजय जुलूस निकालने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, विश्वविद्यालय को दिए ये निर्देश

अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: आकाश दुबे Updated Wed, 17 Sep 2025 11:27 PM IST
विज्ञापन
सार

मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेदेला की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि वह चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर रही है। हालांकि, यदि चुनाव संतोषजनक व्यवस्था के साथ नहीं होते तो कोर्ट डूसू के पदाधिकारियों के कामकाज को रोक सकता है।

High Court has banned the victory procession in capital
दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
Follow Us

हाईकोर्ट ने बुधवार को डूसू चुनाव परिणामों के बाद उम्मीदवारों और छात्र संगठनों को राजधानी में कहीं भी विजय जुलूस निकालने पर रोक लगा दी। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेदेला की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि वह चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर रही है। हालांकि, यदि चुनाव संतोषजनक व्यवस्था के साथ नहीं होते तो कोर्ट डूसू के पदाधिकारियों के कामकाज को रोक सकता है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस, दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकारियों और नागरिक प्रशासन को निर्देश दिया कि वे डूसू चुनाव के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सभी संभव और अनुमत कदम उठाएं। साथ ही, यह सुनिश्चित करें कि चुनाव के दौरान किसी भी नियम का उल्लंघन न हो। यह निर्णय डूसू चुनाव के दौरान शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए लिया गया है, ताकि छात्रों और प्रशासन के बीच किसी भी तरह का तनाव या अव्यवस्था न हो।

loader
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed