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Delhi NCR News: अदालती वीडियो वायरल करने पर हाईकोर्ट सख्त, नेताओं को अवमानना नोटिस
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केजरीवाल, संजय सिंह और दिग्विजय सिंह को कोर्ट की कार्यवाही रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर डालना पड़ा भारी
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को आम आदमी पार्टी के नेताओं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह तथा कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह सहित अन्य को अवमानना याचिका पर नोटिस जारी किया है। यह याचिका उनके खिलाफ अदालत की कार्यवाही के कथित रूप से वीडियो क्लिप अपलोड और साझा करने पर कार्रवाई की मांग करते हुए दायर की गई थी।
मामला शराब नीति घोटाले से जुड़ा है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा के खुद को पीठ से हटाने का अनुरोध किया था। इसी मामले की सुनवाई के दौरान 13 अप्रैल को हुई अदालती कार्यवाही की वीडियो क्लिप अवैध रूप से रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर डालने का आरोप है। न्यायमूर्ति वी. कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की खंडपीठ ने अधिवक्ता वैभव सिंह की ओर से दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को 13 अप्रैल की सुनवाई के वीडियो तुरंत हटाने का निर्देश भी दिया। हाईकोर्ट के नियमों के तहत अदालती कार्यवाही को अनधिकृत रूप से रिकॉर्ड करना और उसे साझा करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है।
याचिका में कहा गया है कि इन नेताओं ने नियमों का उल्लंघन करते हुए वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर पोस्ट कीं और उन्हें वायरल किया। सुनवाई के दौरान मेटा प्लेटफॉर्म्स और गूगल की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता द्वारा जिन आपत्तिजनक लिंक्स का हवाला दिया गया था, उन्हें हटा दिया गया है। कोर्ट ने मामले में आगे की सुनवाई के लिए नोटिस जवाब देने को कहा है।
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को आम आदमी पार्टी के नेताओं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह तथा कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह सहित अन्य को अवमानना याचिका पर नोटिस जारी किया है। यह याचिका उनके खिलाफ अदालत की कार्यवाही के कथित रूप से वीडियो क्लिप अपलोड और साझा करने पर कार्रवाई की मांग करते हुए दायर की गई थी।
मामला शराब नीति घोटाले से जुड़ा है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा के खुद को पीठ से हटाने का अनुरोध किया था। इसी मामले की सुनवाई के दौरान 13 अप्रैल को हुई अदालती कार्यवाही की वीडियो क्लिप अवैध रूप से रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर डालने का आरोप है। न्यायमूर्ति वी. कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की खंडपीठ ने अधिवक्ता वैभव सिंह की ओर से दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को 13 अप्रैल की सुनवाई के वीडियो तुरंत हटाने का निर्देश भी दिया। हाईकोर्ट के नियमों के तहत अदालती कार्यवाही को अनधिकृत रूप से रिकॉर्ड करना और उसे साझा करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है।
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याचिका में कहा गया है कि इन नेताओं ने नियमों का उल्लंघन करते हुए वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर पोस्ट कीं और उन्हें वायरल किया। सुनवाई के दौरान मेटा प्लेटफॉर्म्स और गूगल की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता द्वारा जिन आपत्तिजनक लिंक्स का हवाला दिया गया था, उन्हें हटा दिया गया है। कोर्ट ने मामले में आगे की सुनवाई के लिए नोटिस जवाब देने को कहा है।

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