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Delhi NCR News: मल्लिकार्जुन खरगे को जवाब दाखिल करने के लिए मिला समय
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-मामले की अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को उनके खिलाफ दायर शिकायत खारिज होने के मामले में पुनर्विचार याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया। यह याचिका ट्रायल कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर हुई थी, जिसमें अप्रैल 2023 में कर्नाटक की एक चुनावी रैली के दौरान खरगे द्वारा कथित हेट स्पीच देने की शिकायत को तीस हजारी कोर्ट ने खारिज कर दिया था। विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने खरगे की ओर से पेश वकील ईशा बख्शी को मौजूदा पुनर्विचार याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया। अदालत ने कहा कि जवाब की एक प्रति विरोधी पक्ष को भी दी जानी चाहिए। इस मामले की अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड भी तलब किया है ताकि पुनर्विचार याचिका पर सही फैसला लिया जा सके।
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नई दिल्ली।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को उनके खिलाफ दायर शिकायत खारिज होने के मामले में पुनर्विचार याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया। यह याचिका ट्रायल कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर हुई थी, जिसमें अप्रैल 2023 में कर्नाटक की एक चुनावी रैली के दौरान खरगे द्वारा कथित हेट स्पीच देने की शिकायत को तीस हजारी कोर्ट ने खारिज कर दिया था। विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने खरगे की ओर से पेश वकील ईशा बख्शी को मौजूदा पुनर्विचार याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया। अदालत ने कहा कि जवाब की एक प्रति विरोधी पक्ष को भी दी जानी चाहिए। इस मामले की अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड भी तलब किया है ताकि पुनर्विचार याचिका पर सही फैसला लिया जा सके।