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Delhi NCR News: 2015 के हत्या की कोशिश में आरोपी दोषी करार
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-घटना 18 अगस्त 2015 की है, जब हमले के बाद घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली।
द्वारका कोर्ट ने 2015 के एक हत्या की कोशिश में एक आरोपी को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ आरोप साबित करने में सफल रहा है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वंदना जैन की अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यह साफ साबित है कि आरोपी को पता था कि इस तरह के हमले से पीड़ित की जान जा सकती है। घटना 18 अगस्त 2015 की है, जब हमले के बाद घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था।
न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि गवाहों की गवाही और मेडिकल सबूतों से आरोपी का अपराध पूरी तरह साबित हो गया है। कोर्ट ने यह भी माना कि जांच में कुछ कमियां होने के बावजूद इससे केस पर कोई असर नहीं पड़ा। न्यायाधीश ने मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि पीड़ित के शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से पर गंभीर चोट लगी थी और हमला एक खतरनाक हथियार से किया गया था। आरोपी सुरेंद्र जैन उर्फ विक्की पर आरोप था कि उसने चरण सिंह के सिर पर लोहे के बैटरी लाइट स्टैंड से हमला किया था। इस मामले में बिंदापुर थाना में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। कोर्ट ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 307 के तहत हत्या की कोशिश का दोषी करार दिया है। अब इस मामले में सजा का फैसला बाद में सुनाया जाएगा।
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संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली।
द्वारका कोर्ट ने 2015 के एक हत्या की कोशिश में एक आरोपी को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ आरोप साबित करने में सफल रहा है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वंदना जैन की अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यह साफ साबित है कि आरोपी को पता था कि इस तरह के हमले से पीड़ित की जान जा सकती है। घटना 18 अगस्त 2015 की है, जब हमले के बाद घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था।
न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि गवाहों की गवाही और मेडिकल सबूतों से आरोपी का अपराध पूरी तरह साबित हो गया है। कोर्ट ने यह भी माना कि जांच में कुछ कमियां होने के बावजूद इससे केस पर कोई असर नहीं पड़ा। न्यायाधीश ने मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि पीड़ित के शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से पर गंभीर चोट लगी थी और हमला एक खतरनाक हथियार से किया गया था। आरोपी सुरेंद्र जैन उर्फ विक्की पर आरोप था कि उसने चरण सिंह के सिर पर लोहे के बैटरी लाइट स्टैंड से हमला किया था। इस मामले में बिंदापुर थाना में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। कोर्ट ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 307 के तहत हत्या की कोशिश का दोषी करार दिया है। अब इस मामले में सजा का फैसला बाद में सुनाया जाएगा।
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