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नीट-यूजी पेपर लीक मामला: आरोपी मनीषा हवलदार को नियमित फिजियोथेरेपी देने का निर्देश
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राउज एवेन्यू की विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने डॉक्टरों की सलाह के अनुसार उपचार जारी रखने और सप्ताह में दो बार फिजियोथेरेपी सुनिश्चित करने को कहा
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। राउज एवेन्यू स्थित विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नीट-यूजी पेपर लीक मामले की आरोपी मनीषा संजय हवलदार को नियमित फिजियोथेरेपी और आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अनु ग्रोवर बालीगा ने जेल प्रशासन से कहा कि डॉक्टरों की सलाह के अनुसार उनका उपचार लगातार जारी रखा जाए और सप्ताह में दो बार फिजियोथेरेपी सुनिश्चित की जाए।
सुनवाई के दौरान मनीषा हवलदार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया। उन्होंने अदालत को बताया कि उन्हें उसी दिन फिजियोथेरेपी दी गई है। इसके बाद अदालत ने स्पष्ट किया कि न्यायिक हिरासत में रहने के बावजूद आरोपी को आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना जेल प्रशासन की जिम्मेदारी है।
मनीषा हवलदार की ओर से 25 जुलाई को दायर आवेदन में आरोप लगाया गया था कि उन्हें दाहिने कंधे, पीठ और घुटनों में दर्द के बावजूद पर्याप्त चिकित्सा सुविधा नहीं मिल रही है। इस पर अदालत ने जेल प्रशासन से मेडिकल रिपोर्ट तलब की थी। इस बीच मामले की सुनवाई नई गठित विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट को स्थानांतरित कर दी गई। अदालत ने पहले ही निर्देश दिया था कि अगली सुनवाई में उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाए। फिलहाल मनीषा हवलदार समेत इस मामले के 13 आरोपी 6 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में हैं।
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। राउज एवेन्यू स्थित विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नीट-यूजी पेपर लीक मामले की आरोपी मनीषा संजय हवलदार को नियमित फिजियोथेरेपी और आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अनु ग्रोवर बालीगा ने जेल प्रशासन से कहा कि डॉक्टरों की सलाह के अनुसार उनका उपचार लगातार जारी रखा जाए और सप्ताह में दो बार फिजियोथेरेपी सुनिश्चित की जाए।
सुनवाई के दौरान मनीषा हवलदार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया। उन्होंने अदालत को बताया कि उन्हें उसी दिन फिजियोथेरेपी दी गई है। इसके बाद अदालत ने स्पष्ट किया कि न्यायिक हिरासत में रहने के बावजूद आरोपी को आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना जेल प्रशासन की जिम्मेदारी है।
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मनीषा हवलदार की ओर से 25 जुलाई को दायर आवेदन में आरोप लगाया गया था कि उन्हें दाहिने कंधे, पीठ और घुटनों में दर्द के बावजूद पर्याप्त चिकित्सा सुविधा नहीं मिल रही है। इस पर अदालत ने जेल प्रशासन से मेडिकल रिपोर्ट तलब की थी। इस बीच मामले की सुनवाई नई गठित विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट को स्थानांतरित कर दी गई। अदालत ने पहले ही निर्देश दिया था कि अगली सुनवाई में उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाए। फिलहाल मनीषा हवलदार समेत इस मामले के 13 आरोपी 6 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में हैं।
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