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Noida News: नर्सरी दाखिले में उम्र का पेच, स्कूलों के अलग-अलग कटऑफ से अभिभावक परेशान

Fri, 14 Aug 2026 02:25 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 14 Aug 2026 02:25 AM IST
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Age criteria complicate nursery admissions; parents distressed by varying school cut-offs.
नर्सरी दाखिले में उम्र का पेंच, स्कूलों के अलग-अलग कटऑफ से अभिभावक परेशान
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कहीं 31 मार्च तो कहीं 31 मई तक तीन साल पूरा होना बना आधार, नियमों को लेकर अभिभावक असमंजस में
कई स्कूल उत्तर प्रदेश सरकार के सर्कुलर के आधार पर तय कर रहे उम्र मानक

नेहा शर्मा
नोएडा। नर्सरी में दाखिले की प्रक्रिया शुरू होते ही अभिभावकों के सामने उम्र को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई है। शहर के कई स्कूलों में बच्चों की पात्रता तय करने के लिए अलग-अलग तिथि अपनाई जा रही है। कुछ स्कूल 31 मार्च 2027 तक बच्चे के तीन साल पूरे होने को अनिवार्य मान रहे हैं, जबकि कई स्कूल 31 मई 2027 तक तीन वर्ष की आयु पूरी करने वाले बच्चों को भी प्रवेश के लिए योग्य मान रहे हैं। अलग-अलग उम्र मानकों के कारण अभिभावक परेशान हैं कि उनका बच्चा नर्सरी दाखिले के लिए पात्र है या नहीं।

अभिभावकों का कहना है कि एक ही शहर में स्कूलों के अलग-अलग नियम होने से आवेदन प्रक्रिया को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। कई अभिभावक एक से अधिक स्कूलों में आवेदन करना चाहते हैं लेकिन उम्र सीमा अलग होने के कारण उन्हें सही विकल्प चुनने में परेशानी आ रही है।
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स्कूल संचालकों का कहना है कि उम्र निर्धारण शासन की गाइडलाइंस और बोर्ड के निर्देशों के आधार पर किया जा रहा है। कुछ स्कूल नई शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 के तहत फाउंडेशनल स्टेज की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए तीन वर्ष की उम्र को आधार बना रहे हैं। वहीं, कुछ स्कूल उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार 31 जुलाई की कटऑफ तिथि मान रहे हैं।
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क्या है उम्र का सामान्य नियम
- नर्सरी में प्रवेश के लिए बच्चे की न्यूनतम उम्र तीन वर्ष होना जरूरी मानी जाती है।
- कई स्कूल उम्र की गणना के लिए 31 मार्च को आधार बना रहे हैं।
- कुछ स्कूल शासन के निर्देश के अनुसार 31 जुलाई तक तीन वर्ष पूरे करने वाले बच्चों को पात्र मान रहे हैं।
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शासन के निर्देश के अनुसार कर रहे पालन
बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पंवार ने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से नर्सरी दाखिले के लिए 31 जुलाई को आधार मानने का निर्देश जारी किया गया था। अभी तक कोई नया आदेश जारी नहीं हुआ है। इसलिए कुछ स्कूल इसी निर्देश का पालन कर रहे हैं जबकि कुछ स्कूल 31 मार्च की तिथि को आधार बना रहे हैं।

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स्कूलों का अपना तर्क
प्रॉमिनेंस वर्ल्ड स्कूल की प्रिंसिपल डॉ. मृणालिनी ने बताया कि उनके स्कूल में उम्र निर्धारण के लिए 31 जुलाई की तिथि निर्धारित की गई है। यह उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशों के अनुसार रखा गया है। हालांकि कुछ स्कूलों में बाल वाटिका को अलग-अलग नाम दिए हैं।
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