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Noida News: वाहन चोरी होने पर क्षतिपूर्ति करेगी बीमा कंपनी
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जिला उपभोक्ता आयोग
वाहन चोरी होने पर क्षतिपूर्ति करेगी बीमा कंपनी
संवाद न्यूज एजेंसी, ग्रेटर नोएडा। वाहन चोरी होने पर अभिलेख उपलब्ध नहीं कराने का बहाना बनाकर बीमा कंपनी क्लेम देने से इन्कार नहीं करेगी। उसको बीमित राशि का भुगतान करना होगा। ऐसे ही एक मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने 6 फीसदी ब्याज समेत 1.05 लाख रुपये बीमा कंपनी को 30 दिन में भुगतान का आदेश दिया है। आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और सदस्य अंजु शर्मा ने सुनवाई की।
नोएडा के सेक्टर-45 निवासी मोहम्मद इशरार ने 10 फरवरी 2020 को 1 लाख 5 हजार रुपये में ई-रिक्शा खरीदा था। उसने बजाज एलियान्ज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से वाहन का बीमा कराया। जिसके लिए 7120 रुपये का भुगतान किया गया। बीमा 11 फरवरी 2020 से 10 फरवरी 2021 तक वैध था। 6 जुलाई 2020 को वह सेक्टर-18 के मेट्रो स्टेशन से अपने ई-रिक्शा में सवारी लेकर बरौला जा रहा था। रास्ते में बदमाशों ने उसके चेहरे पर रूमाल रखकर बेहोश कर दिया। रास्ते में छोड़कर बदमाश ई-रिक्शा लेकर चले गए। कोतवाली में शिकायत दर्ज न होने पर एसीपी नोएडा के आदेश पर सेक्टर 49 में उसकी रिपोर्ट दर्ज की गई। 19 जुलाई 2020 को उसने इसकी सूचना कंपनी के टोलफ्री नंबर पर दी। सूचना पर बीमा कंपनी ने जांच अधिकारी नियुक्ति किया। उसने उससे कुछ कागजात मांगे। पुलिस ने मामले की अंतिम आख्या न्यायालय में 16 मार्च 2022 को स्वीकार की गई। उसने बीमा कंपनी के प्रतिनिधि को उसकी प्रति समेत अन्य कागजात दिया तो उन्होंने कागजात लेने से इंकार कर दिया। साथ ही बताया गया कि उसकी फाइल बंद कर दी गई है। क्लेम नहीं मिलने पर जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया गया। आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद माना कि न्यायालय ने 16 मार्च 2022 को अंतिम आख्या स्वीकार की। 30 मार्च 2022 को वह न्यायालय से सत्यापित प्रति को बीमा कंपनी के दफ्तर में जमा करने पहुंचा। उसको सूचना दी गई की उसके दावे को बंद कर दिया है। आयोग ने बीमा कंपनी को आदेश दिया है कि वह वाहन मालिक को बीमित राशि 1 लाख 5 हजार रुपये 6 फीसदी ब्याज समेत 30 दिन में अदा करेगी।
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नोएडा के सेक्टर-45 निवासी मोहम्मद इशरार ने 10 फरवरी 2020 को 1 लाख 5 हजार रुपये में ई-रिक्शा खरीदा था। उसने बजाज एलियान्ज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से वाहन का बीमा कराया। जिसके लिए 7120 रुपये का भुगतान किया गया। बीमा 11 फरवरी 2020 से 10 फरवरी 2021 तक वैध था। 6 जुलाई 2020 को वह सेक्टर-18 के मेट्रो स्टेशन से अपने ई-रिक्शा में सवारी लेकर बरौला जा रहा था। रास्ते में बदमाशों ने उसके चेहरे पर रूमाल रखकर बेहोश कर दिया। रास्ते में छोड़कर बदमाश ई-रिक्शा लेकर चले गए। कोतवाली में शिकायत दर्ज न होने पर एसीपी नोएडा के आदेश पर सेक्टर 49 में उसकी रिपोर्ट दर्ज की गई। 19 जुलाई 2020 को उसने इसकी सूचना कंपनी के टोलफ्री नंबर पर दी। सूचना पर बीमा कंपनी ने जांच अधिकारी नियुक्ति किया। उसने उससे कुछ कागजात मांगे। पुलिस ने मामले की अंतिम आख्या न्यायालय में 16 मार्च 2022 को स्वीकार की गई। उसने बीमा कंपनी के प्रतिनिधि को उसकी प्रति समेत अन्य कागजात दिया तो उन्होंने कागजात लेने से इंकार कर दिया। साथ ही बताया गया कि उसकी फाइल बंद कर दी गई है। क्लेम नहीं मिलने पर जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया गया। आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद माना कि न्यायालय ने 16 मार्च 2022 को अंतिम आख्या स्वीकार की। 30 मार्च 2022 को वह न्यायालय से सत्यापित प्रति को बीमा कंपनी के दफ्तर में जमा करने पहुंचा। उसको सूचना दी गई की उसके दावे को बंद कर दिया है। आयोग ने बीमा कंपनी को आदेश दिया है कि वह वाहन मालिक को बीमित राशि 1 लाख 5 हजार रुपये 6 फीसदी ब्याज समेत 30 दिन में अदा करेगी।
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