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Noida News: दुष्कर्म के आरोपी को नहीं मिली अग्रिम जमानत
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(अदालत से)
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। सत्र अदालत ने बिसरख थाना क्षेत्र में दर्ज एक दुष्कर्म के मामले में आरोपी विनायक सिंह भदौरिया की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। पुलिस के अनुसार पीड़िता की मुलाकात आरोपी से डेटिंग ऐप ट्रूली मैडली के जरिए हुई थी। आरोपी ने खुद को हाल ही में दुबई से लौटा हुआ बताया और दोस्ती व नजदीकी के बहाने पीड़िता से लगातार संपर्क में रहा। 6 जून 2026 की रात आरोपी पीड़िता के घर गया और रात ज्यादा होने का हवाला देकर अलग कमरे में सोने का आश्वासन देकर वहीं रुक गया। बाद में वह पीड़िता को कुछ देर के लिए बाहर ले गया और लौटने पर पहले से तैयार कोल्ड ड्रिंक पिलाई। आरोप है कि इसके बाद पीड़िता को असामान्य महसूस हुआ, वह बेहोश हो गई और आरोपी ने उसकी सहमति के बिना उसकी बेहोशी की हालत का फायदा उठाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। सत्र अदालत ने बिसरख थाना क्षेत्र में दर्ज एक दुष्कर्म के मामले में आरोपी विनायक सिंह भदौरिया की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। पुलिस के अनुसार पीड़िता की मुलाकात आरोपी से डेटिंग ऐप ट्रूली मैडली के जरिए हुई थी। आरोपी ने खुद को हाल ही में दुबई से लौटा हुआ बताया और दोस्ती व नजदीकी के बहाने पीड़िता से लगातार संपर्क में रहा। 6 जून 2026 की रात आरोपी पीड़िता के घर गया और रात ज्यादा होने का हवाला देकर अलग कमरे में सोने का आश्वासन देकर वहीं रुक गया। बाद में वह पीड़िता को कुछ देर के लिए बाहर ले गया और लौटने पर पहले से तैयार कोल्ड ड्रिंक पिलाई। आरोप है कि इसके बाद पीड़िता को असामान्य महसूस हुआ, वह बेहोश हो गई और आरोपी ने उसकी सहमति के बिना उसकी बेहोशी की हालत का फायदा उठाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।