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Noida News: चेक बाउंस मामले में महिला को एक साल की सजा
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(अदालत से)
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। विशेष न्यायालय ने रिश्तेदारी का फायदा उठाकर 62.92 लाख रुपये हड़पने की कोशिश करने वाली महिला को दोषी ठहराया है। अदालत ने आरोपी सरला को 1 वर्ष के साधारण कारावास के साथ-साथ 80.50 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है ।
मामले के अनुसार परिवादी सोनू नागर (आराध्य बिल्डकॉन) ने अक्तूबर 2021 में अपनी रिश्तेदार (मामी) सरला को जमीन खरीदने के लिए 62.92 लाख रुपये उधार दिए थे। रिश्तेदार होने के कारण उन्होंने बिना किसी औपचारिकता के यह राशि दे दी। चार महीने बाद जब पैसे वापस मांगे गए, तो आरोपी ने 5 मार्च 2022 को केनरा बैंक का 62.92 लाख रुपये का चेक दिया, जो 7 मार्च को अपर्याप्त राशि के कारण बाउंस हो गया। इसके बाद परिवादी ने कानूनी नोटिस भेजा, लेकिन आरोपी ने न तो पैसे लौटाए और न ही जवाब दिया, जिसके चलते 20 अप्रैल 2022 को अदालत में परिवाद दायर किया गया। कोर्ट ने 65 वर्षीय गृहिणी होने की दलील को खारिज की। आरोपी को 1 वर्ष की सजा के साथ 80.50 लाख रुपये अर्थदंड दिया गया है, जिसमें से 80 लाख परिवादी को और 50 हजार राज्य को जमा होंगे। अर्थदंड न देने पर 3 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी ।
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। विशेष न्यायालय ने रिश्तेदारी का फायदा उठाकर 62.92 लाख रुपये हड़पने की कोशिश करने वाली महिला को दोषी ठहराया है। अदालत ने आरोपी सरला को 1 वर्ष के साधारण कारावास के साथ-साथ 80.50 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है ।
मामले के अनुसार परिवादी सोनू नागर (आराध्य बिल्डकॉन) ने अक्तूबर 2021 में अपनी रिश्तेदार (मामी) सरला को जमीन खरीदने के लिए 62.92 लाख रुपये उधार दिए थे। रिश्तेदार होने के कारण उन्होंने बिना किसी औपचारिकता के यह राशि दे दी। चार महीने बाद जब पैसे वापस मांगे गए, तो आरोपी ने 5 मार्च 2022 को केनरा बैंक का 62.92 लाख रुपये का चेक दिया, जो 7 मार्च को अपर्याप्त राशि के कारण बाउंस हो गया। इसके बाद परिवादी ने कानूनी नोटिस भेजा, लेकिन आरोपी ने न तो पैसे लौटाए और न ही जवाब दिया, जिसके चलते 20 अप्रैल 2022 को अदालत में परिवाद दायर किया गया। कोर्ट ने 65 वर्षीय गृहिणी होने की दलील को खारिज की। आरोपी को 1 वर्ष की सजा के साथ 80.50 लाख रुपये अर्थदंड दिया गया है, जिसमें से 80 लाख परिवादी को और 50 हजार राज्य को जमा होंगे। अर्थदंड न देने पर 3 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी ।
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