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Noida News: बेसबॉल बैट से पिटाई के मामले में आरोपी को नहीं मिली राहत
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फोटो
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। आम्रपाली लेजर पार्क सोसाइटी के बाहर हुई मारपीट और जानलेवा हमले के मामले में नामजद आरोपी फिरोज को अदालत से राहत नहीं मिली है। अदालत ने आरोपी की तीसरी जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने मामले की गंभीरता, चोटों की प्रकृति और आरोपों को देखते हुए कहा कि इस स्तर पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने के पर्याप्त आधार नहीं हैं।
मामला थाना बिसरख का है। जहां 14 फरवरी की रात करीब एक बजे आम्रपाली लेजर पार्क सोसाइटी के बाहर विवाद हुआ था। वादी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह अपने साथियों वेदान्त, श्वेता और निशा के साथ डिनर के लिए सोसाइटी से बाहर जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में खड़ी एक कार को हटाने के लिए हॉर्न बजाने पर विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि कार सवार अनिश और शाहरुख ने इस बात पर आपत्ति जताई और बाद में पीड़ितों का पीछा करते हुए उन्हें सोसायटी के बाहर रोक लिया था। इसके बाद उन्होंने अपने एक अन्य साथी फिरोज को भी मौके पर बुला लिया। वादी के अनुसार, आरोपियों के हाथों में बेसबॉल बैट और अन्य हथियार थे, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वे गंभीर चोट पहुंचाने के इरादे से आए थे। आरोपियों ने उन पर हमला बोल दिया जिससे वेदान्त को सिर में गंभीर चोट लगी और वह मौके पर ही बेहोश हो गया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को जमानत देने से मना कर दिया।
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ग्रेटर नोएडा। आम्रपाली लेजर पार्क सोसाइटी के बाहर हुई मारपीट और जानलेवा हमले के मामले में नामजद आरोपी फिरोज को अदालत से राहत नहीं मिली है। अदालत ने आरोपी की तीसरी जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने मामले की गंभीरता, चोटों की प्रकृति और आरोपों को देखते हुए कहा कि इस स्तर पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने के पर्याप्त आधार नहीं हैं।
मामला थाना बिसरख का है। जहां 14 फरवरी की रात करीब एक बजे आम्रपाली लेजर पार्क सोसाइटी के बाहर विवाद हुआ था। वादी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह अपने साथियों वेदान्त, श्वेता और निशा के साथ डिनर के लिए सोसाइटी से बाहर जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में खड़ी एक कार को हटाने के लिए हॉर्न बजाने पर विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि कार सवार अनिश और शाहरुख ने इस बात पर आपत्ति जताई और बाद में पीड़ितों का पीछा करते हुए उन्हें सोसायटी के बाहर रोक लिया था। इसके बाद उन्होंने अपने एक अन्य साथी फिरोज को भी मौके पर बुला लिया। वादी के अनुसार, आरोपियों के हाथों में बेसबॉल बैट और अन्य हथियार थे, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वे गंभीर चोट पहुंचाने के इरादे से आए थे। आरोपियों ने उन पर हमला बोल दिया जिससे वेदान्त को सिर में गंभीर चोट लगी और वह मौके पर ही बेहोश हो गया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को जमानत देने से मना कर दिया।
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