सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Gangster Ravi Kana gets anticipatory bail from the district court was released from Banda jail on January 29 i

Greater Noida: गैंगस्टर रवि काना को जिला अदालत से मिली अग्रिम जमानत, बांदा जेल से 29 जनवरी को हुआ था रिहा

माई सिटी रिपोर्टर, ग्रेटर नोएडा Published by: Digvijay Singh Updated Wed, 11 Feb 2026 05:20 PM IST
विज्ञापन
सार

बांदा जेल से 29 जनवरी को जमानत पर रिहा हुए गैंगस्टर रवि काना के मामले में बुधवार को अग्रिम जमानत पर सुनवाई। अदालत ने आरोपी को जमानत प्रदान की है। 

Gangster Ravi Kana gets anticipatory bail from the district court was released from Banda jail on January 29 i
गैंगस्टर रवि काना - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार

बांदा जेल से 29 जनवरी को जमानत पर रिहा हुए गैंगस्टर रवि काना के मामले में बुधवार को अग्रिम जमानत पर सुनवाई। अदालत ने आरोपी को जमानत प्रदान की है। बांदा जेल से 29 जनवरी को रिहा होने के बाद गैंगस्टर रवि काना ने गिरफ्तारी से बचने के लिए न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। याचिका पर आज सत्र न्यायालय में सुनवाई हुई। आरोपी रवि काना की ओर से अधिवक्ता ललित मोहन गुप्ता ने दलील दी। वहीं अभियोजन की ओर से डीजीसी क्राइम ब्रह्मजीत भाटी ने अपना पक्ष रखा। दोनों पक्षों को सुनने  बाद अदालत ने रवि काना को जमानत दी है। 

Trending Videos


गौरतलब है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) कोर्ट की अदालत ने पिछली सुनवाई के दौरान बी-वारंट के बावजूद आरोपी गैंगस्टर रवि काना को जेल से छोड़े जाने को लेकर बांदा के जेल अधीक्षक से स्पष्टीकरण मांगा था। मामला जनवरी 2026 में जबरन वसूली में दर्ज एक केस से जुड़ा है। यह मुकदमा थाना सेक्टर-63 नोएडा में दर्ज है। प्राथमिकी दर्ज किए जाने के दौरान आरोपी बांदा जेल में बंद था। इसी दौरान नोएडा पुलिस ने उसे सेक्टर-63 के मामले में अदालत में पेश कराने के लिए बी-वारंट जारी कराया था। आरोप है कि 29 जनवरी को बी-वारंट के बावजूद जिला कारागार छोड़ दिया गया था। जबकि आरोपी के खिलाफ नोएडा के इस केस में न्यायालयीय कार्यवाही चल रही थी। इस मामले में बांदा जेल अधीक्षक की ओर से कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया जा चुका है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed