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Noida News: डुप्लीकेट चाबी बताकर क्लेम निरस्त नहीं कर सकती बीमा कंपनी

Fri, 10 Jul 2026 01:52 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 10 Jul 2026 01:52 AM IST
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ins co cannot reject claim on grounds of duplicate key used
जिला उपभोक्ता आयोग
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वाहन चोरी होने पर बीमा कंपनी को देनी होगी बीमित राशि
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। डुप्लीकेट चाबी बताकर बीमा कंपनी वाहन चोरी के मामले में क्षतिपूर्ति देने से इंकार नहीं कर सकती। इसके ठोस सबूत देने होंगे। ऐसे ही एक मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को वाहन मालिक को 5,60,123 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है।

नोएडा के सेक्टर 22 निवासी अविनाश शर्मा की कार की बीमा 8 नवंबर 2023 तक वैध थी। 8 नवंबर 2022 की रात में घर के सामने से कार चोरी हो गई। इसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी। उन्होंने क्लेम के लिए बीमा कंपनी को मांगे गए सभी दस्तावेज, कार की दोनों चाबियां उपलब्ध कराई गई। 25 फरवरी 2023 को कंपनी ने सूचना दी कि तथ्यों की गलत बयानबाजी और अप्रयुक्त चाबियां बीमा कंपनी को दी गई है। जिसके कारण उनका क्लेम रद्द कर दिया है। इसके बाद उन्होंने उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया।
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