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Noida News: युवक की हत्या के आरोपी को राहत नहीं

Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 24 Apr 2026 07:37 PM IST
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No relief for the accused in the murder of a youth
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(अदालत से)
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ग्रेटर नोएडा। जिला न्यायालय ने युवक की हत्या के मामले में आरोपी रियात उर्फ मोदीन की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने मामले की गंभीरता, साक्ष्यों और चश्मदीद गवाह के बयान को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय सुनाया। अदालत ने कहा कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा करना उचित नहीं होगा।
मामला थाना सेक्टर-20 क्षेत्र का है, जहां 24 मार्च 2025 को वादी का भाई रंजीत बिहार से अपने रिश्तेदार के यहां आया था। उसी शाम आरोपी रोबेल रमजानी से उसका विवाद हो गया था। आरोप है कि अगले दिन रोबेल अपने भाइयों सद्दाम व मोदीन सहित अन्य के साथ पुरानी बारात घर के सामने पार्किंग में पहुंचा और रंजीत के साथ बेरहमी से मारपीट की थी। इसके बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी।
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