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Noida News: वारंटी में खराब हुआ टीवी, 1.42 लाख लौटाएगी कंपनी
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वारंटी में खराब हुआ टीवी, 1.42 लाख लौटाएगी कंपनी
पांच हजार रुपये मानसिक संताप और पांच हजार रुपये वाद व्यय के भी देने होंगे
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। वारंटी के दौरान एलईडी टीवी के खराब होने पर जिला उपभोक्ता आयोग ने एलजी कंपनी को 1.42 लाख रुपये ब्याज समेत 30 दिन में लौटाने का आदेश दिया है। पांच हजार रुपये मानसिक संताप और पांच हजार रुपये वाद व्यय के भी देने होंगे।
आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और सदस्य अंजु शर्मा ने सुनवाई की। नोएडा के सेक्टर 107 निवासी दिनेश चंद्र गोयल ने दिल्ली के दिलशाद गार्डन में मैसर्स रूद्रा इलेक्ट्रॉनिक्स से 24 मार्च 2019 को एलजी कंपनी की एलईडी टीवी 1.42 लाख रुपये में खरीदी थी। टीवी की एक साल और डिस्प्ले की तीन साल की वारंटी दी। कुछ माह बाद ही डिस्प्ले में कमी आनी शुरू हो गई। एक दिन अचानक सब कुछ दिखाई देना बंद हो गया। 30 जनवरी 2020 को इसकी सूचना ग्राहक सेवा केंद्र पर दी। कंपनी का कर्मचारी आया और काम चलाऊ समाधान करके चला गया। सितंबर माह में टीवी बिल्कुल बंद हो गया। उसने कंपनी से शिकायत की। कंपनी के एजेंट ने बताया कि इसकी डिस्प्ले बदली जाएगी। 80 हजार रुपये का खर्च बताया गया। बार-बार शिकायत करने के बाद भी कंपनी ने टीवी को ठीक नहीं कराया। पैसा वापस करने से मना कर दिया।
उन्होंने मामले की शिकायत जिला उपभोक्ता आयोग में की। आयोग में सुनवाई के दौरान कंपनी की ओर से अपना पक्ष नहीं रखा गया। आयोग ने एक पक्षीय सुनवाई की। सुनवाई के दौरान आयोग ने साक्ष्यों का अवलोकन किया। उनके एलईडी के वारंटी में होने के बाद भी 80 हजार रुपये की मांग की गई। पैसा वापस करने से भी मना कर दिया। आयोग ने वारंटी में उत्पाद के खराब होने पर सेवा में कमी करार दी है। आयोग ने एलईडी की धनराशि 1.42 हजार रुपये 6 फीसदी ब्याज समेत 30 दिन में लौटाने का आदेश दिया है।
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पांच हजार रुपये मानसिक संताप और पांच हजार रुपये वाद व्यय के भी देने होंगे
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। वारंटी के दौरान एलईडी टीवी के खराब होने पर जिला उपभोक्ता आयोग ने एलजी कंपनी को 1.42 लाख रुपये ब्याज समेत 30 दिन में लौटाने का आदेश दिया है। पांच हजार रुपये मानसिक संताप और पांच हजार रुपये वाद व्यय के भी देने होंगे।
आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और सदस्य अंजु शर्मा ने सुनवाई की। नोएडा के सेक्टर 107 निवासी दिनेश चंद्र गोयल ने दिल्ली के दिलशाद गार्डन में मैसर्स रूद्रा इलेक्ट्रॉनिक्स से 24 मार्च 2019 को एलजी कंपनी की एलईडी टीवी 1.42 लाख रुपये में खरीदी थी। टीवी की एक साल और डिस्प्ले की तीन साल की वारंटी दी। कुछ माह बाद ही डिस्प्ले में कमी आनी शुरू हो गई। एक दिन अचानक सब कुछ दिखाई देना बंद हो गया। 30 जनवरी 2020 को इसकी सूचना ग्राहक सेवा केंद्र पर दी। कंपनी का कर्मचारी आया और काम चलाऊ समाधान करके चला गया। सितंबर माह में टीवी बिल्कुल बंद हो गया। उसने कंपनी से शिकायत की। कंपनी के एजेंट ने बताया कि इसकी डिस्प्ले बदली जाएगी। 80 हजार रुपये का खर्च बताया गया। बार-बार शिकायत करने के बाद भी कंपनी ने टीवी को ठीक नहीं कराया। पैसा वापस करने से मना कर दिया।
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उन्होंने मामले की शिकायत जिला उपभोक्ता आयोग में की। आयोग में सुनवाई के दौरान कंपनी की ओर से अपना पक्ष नहीं रखा गया। आयोग ने एक पक्षीय सुनवाई की। सुनवाई के दौरान आयोग ने साक्ष्यों का अवलोकन किया। उनके एलईडी के वारंटी में होने के बाद भी 80 हजार रुपये की मांग की गई। पैसा वापस करने से भी मना कर दिया। आयोग ने वारंटी में उत्पाद के खराब होने पर सेवा में कमी करार दी है। आयोग ने एलईडी की धनराशि 1.42 हजार रुपये 6 फीसदी ब्याज समेत 30 दिन में लौटाने का आदेश दिया है।