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Delhi: आप के पूर्व पार्षद ताहिर को बड़ी राहत, दिल्ली HC ने पांच केस में दी जमानत, लेकिन अभी जेल में ही रहेंगे

अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: शाहरुख खान Updated Wed, 12 Jul 2023 01:27 PM IST
सार

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली दंगों से जुड़े पांच मामलों में आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को जमानत दे दी है। ताहिर के खिलाफ ये सभी मामले 2020 में दयाल पुर पुलिस स्टेशन में दर्ज किए गए थे। हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ इन पांचों मुकदमों में ताहिर को जमानत दे दी है।

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North East Delhi violence High Court allows five bail applications of former AAP Councillor Tahir Hussain
Tahir Hussain - फोटो : एएनआई
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विस्तार
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दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की पांच जमानत याचिकाएं मंजूर कर लीं। उन्हें सभी पांच मामलों में जमानत मिल गई है। ये सभी मामले 2020 में दयाल पुर पुलिस स्टेशन में दर्ज किए गए थे।
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आपको बता दें कि ताहिर के खिलाफ ये सभी मामले 2020 में दयाल पुर पुलिस स्टेशन में दर्ज किए गए थे। ताहिर हुसैन के खिलाफ हत्या की कोशिश, दंगा और आपराधिक साजिश के आरोप में केस दर्ज किया गया था। हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ इन पांचों मुकदमों में ताहिर को जमानत दे दी है। करीब साढ़े तीन साल बाद ताहिर को राहत मिली है। हालांकि ताहिर अभी जेल में ही रहेगा, क्योंकि सभी मामलों में उसे जमानत नहीं मिली है।
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दिल्ली दंगों में आइबी इंस्पेक्टर अंकित शर्मा की हत्या समेत कई अन्य मामले में आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को आरोपी बनाया था। उत्तर-पूर्वी दिल्ली में साल 2020 फरवरी में ये दंगे हुए थे। दंगों में कई लोगों की जान गई थी। ताहिर हुसैन पर दंगे भड़काने और फंडिंग करने के आरोप लगे थे। इसके अलावा भी कई आरोप हैं। 

दंगों के समय ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी के पार्षद था, लेकिन आरोपी साबित होने पर आप ने ताहिर को निष्कासित कर दिया था। दंगों में आईबी के इंस्पेक्टर अंकित शर्मा की हत्या की गई थी। इसके अलावा दो दिन तक चले दंगों में 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। 11 पुलिस थाना इलाकों के अंतर्गत आने वाले कई इलाकों में दंगाइयों ने जमकर उत्पात मचाया था।

 
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