फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Nuh News ›   Strict order from Nuh Police: Action to be taken against selling petrol and diesel in the open.

नूंह पुलिस का सख्त आदेश : खुले में पेट्रोल-डीजल बेचने पर होगी कार्रवाई

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 31 Jul 2026 01:44 AM IST
विज्ञापन

विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
नूंह। थाना शहर नूंह पुलिस ने पेट्रोल पंप संचालकों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। पुलिस की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि कोई भी पेट्रोल पंप खुला पेट्रोल या डीजल बोतल, कैन, पीपे या अन्य किसी बर्तन में नहीं बेचेगा।

नोटिस में सभी पेट्रोल पंप मालिकों और प्रबंधकों को सरकार द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानकों और नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इन आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ बीएनएसएस की धारा 172 के तहत कानूनी कार्रवाई कर अभियोग दर्ज किया जाएगा। थाना प्रभारी कुलदीप का कहना है कि यह कदम सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और किसी भी संभावित अप्रिय घटना को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed