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नूंह पुलिस का सख्त आदेश : खुले में पेट्रोल-डीजल बेचने पर होगी कार्रवाई
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संवाद न्यूज एजेंसी
नूंह। थाना शहर नूंह पुलिस ने पेट्रोल पंप संचालकों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। पुलिस की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि कोई भी पेट्रोल पंप खुला पेट्रोल या डीजल बोतल, कैन, पीपे या अन्य किसी बर्तन में नहीं बेचेगा।
नोटिस में सभी पेट्रोल पंप मालिकों और प्रबंधकों को सरकार द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानकों और नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इन आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ बीएनएसएस की धारा 172 के तहत कानूनी कार्रवाई कर अभियोग दर्ज किया जाएगा। थाना प्रभारी कुलदीप का कहना है कि यह कदम सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और किसी भी संभावित अप्रिय घटना को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।
नूंह। थाना शहर नूंह पुलिस ने पेट्रोल पंप संचालकों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। पुलिस की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि कोई भी पेट्रोल पंप खुला पेट्रोल या डीजल बोतल, कैन, पीपे या अन्य किसी बर्तन में नहीं बेचेगा।
नोटिस में सभी पेट्रोल पंप मालिकों और प्रबंधकों को सरकार द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानकों और नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इन आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ बीएनएसएस की धारा 172 के तहत कानूनी कार्रवाई कर अभियोग दर्ज किया जाएगा। थाना प्रभारी कुलदीप का कहना है कि यह कदम सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और किसी भी संभावित अप्रिय घटना को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।
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