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Delhi NCR News: पटियाला हाउस कोर्ट ने यूथ कांग्रेस के विकास चिकारा और मनीष शर्मा को दी अग्रिम जमानत
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
पटियाला हाउस कोर्ट ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान हुए शर्टलेस प्रदर्शन से जुड़े मामले में भारतीय युवा कांग्रेस (आईवाईसी) के दो प्रमुख नेताओं को राहत दी है। कोर्ट ने आईवाईसी के राष्ट्रीय महासचिव विकास चिकारा को अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान की है। अदालत ने उन्हें निर्देश दिया कि वे जांच में पूर्ण सहयोग करें और क्राइम ब्रांच के समक्ष पेश होकर पूछताछ में शामिल हों। अगली सुनवाई 28 मार्च को निर्धारित की गई है। इसी मामले में कोर्ट ने आईवाईसी के राष्ट्रीय प्रभारी (नेशनल इंचार्ज) मनीष शर्मा को भी अग्रिम जमानत दे दी है। मनीष शर्मा की याचिका पर दो सप्ताह से अधिक समय तक बहस चली थी। कोर्ट ने उन्हें कल यानी 21 मार्च को क्राइम ब्रांच के सामने पेश होने का निर्देश दिया है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि गिरफ्तारी की स्थिति आती है, तो पुलिस को 7 दिनों का नोटिस देने का आदेश दिया गया है। यह मामला फरवरी 2026 में एआई समिट के दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए प्रदर्शन से संबंधित है। प्रदर्शनकारियों ने बेरोजगारी, युवा मुद्दों और प्रस्तावित भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के खिलाफ शर्टलेस होकर नारेबाजी की थी। दिल्ली पुलिस ने साजिश रचने, सार्वजनिक अव्यवस्था भंग करने और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने मनीष शर्मा को मुख्य साजिशकर्ता और विकास चिकारा सहित अन्य को प्रमुख आरोपियों में शामिल किया था। इससे पहले कोर्ट ने इसी मामले में आईवाईसी के अन्य सदस्यों, जैसे निगम भंडारी आदि को अंतरिम राहत दी थी, जबकि कुछ आरोपियों की रिमांड और जमानत याचिकाओं पर अलग-अलग फैसले हुए थे।
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नई दिल्ली।
पटियाला हाउस कोर्ट ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान हुए शर्टलेस प्रदर्शन से जुड़े मामले में भारतीय युवा कांग्रेस (आईवाईसी) के दो प्रमुख नेताओं को राहत दी है। कोर्ट ने आईवाईसी के राष्ट्रीय महासचिव विकास चिकारा को अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान की है। अदालत ने उन्हें निर्देश दिया कि वे जांच में पूर्ण सहयोग करें और क्राइम ब्रांच के समक्ष पेश होकर पूछताछ में शामिल हों। अगली सुनवाई 28 मार्च को निर्धारित की गई है। इसी मामले में कोर्ट ने आईवाईसी के राष्ट्रीय प्रभारी (नेशनल इंचार्ज) मनीष शर्मा को भी अग्रिम जमानत दे दी है। मनीष शर्मा की याचिका पर दो सप्ताह से अधिक समय तक बहस चली थी। कोर्ट ने उन्हें कल यानी 21 मार्च को क्राइम ब्रांच के सामने पेश होने का निर्देश दिया है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि गिरफ्तारी की स्थिति आती है, तो पुलिस को 7 दिनों का नोटिस देने का आदेश दिया गया है। यह मामला फरवरी 2026 में एआई समिट के दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए प्रदर्शन से संबंधित है। प्रदर्शनकारियों ने बेरोजगारी, युवा मुद्दों और प्रस्तावित भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के खिलाफ शर्टलेस होकर नारेबाजी की थी। दिल्ली पुलिस ने साजिश रचने, सार्वजनिक अव्यवस्था भंग करने और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने मनीष शर्मा को मुख्य साजिशकर्ता और विकास चिकारा सहित अन्य को प्रमुख आरोपियों में शामिल किया था। इससे पहले कोर्ट ने इसी मामले में आईवाईसी के अन्य सदस्यों, जैसे निगम भंडारी आदि को अंतरिम राहत दी थी, जबकि कुछ आरोपियों की रिमांड और जमानत याचिकाओं पर अलग-अलग फैसले हुए थे।
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