सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Patiala House Court grants anticipatory bail to Youth Congress's Vikas Chikara and Manish Sharma

Delhi NCR News: पटियाला हाउस कोर्ट ने यूथ कांग्रेस के विकास चिकारा और मनीष शर्मा को दी अग्रिम जमानत

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 20 Mar 2026 08:17 PM IST
विज्ञापन
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
Trending Videos

नई दिल्ली।
पटियाला हाउस कोर्ट ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान हुए शर्टलेस प्रदर्शन से जुड़े मामले में भारतीय युवा कांग्रेस (आईवाईसी) के दो प्रमुख नेताओं को राहत दी है। कोर्ट ने आईवाईसी के राष्ट्रीय महासचिव विकास चिकारा को अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान की है। अदालत ने उन्हें निर्देश दिया कि वे जांच में पूर्ण सहयोग करें और क्राइम ब्रांच के समक्ष पेश होकर पूछताछ में शामिल हों। अगली सुनवाई 28 मार्च को निर्धारित की गई है। इसी मामले में कोर्ट ने आईवाईसी के राष्ट्रीय प्रभारी (नेशनल इंचार्ज) मनीष शर्मा को भी अग्रिम जमानत दे दी है। मनीष शर्मा की याचिका पर दो सप्ताह से अधिक समय तक बहस चली थी। कोर्ट ने उन्हें कल यानी 21 मार्च को क्राइम ब्रांच के सामने पेश होने का निर्देश दिया है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि गिरफ्तारी की स्थिति आती है, तो पुलिस को 7 दिनों का नोटिस देने का आदेश दिया गया है। यह मामला फरवरी 2026 में एआई समिट के दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए प्रदर्शन से संबंधित है। प्रदर्शनकारियों ने बेरोजगारी, युवा मुद्दों और प्रस्तावित भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के खिलाफ शर्टलेस होकर नारेबाजी की थी। दिल्ली पुलिस ने साजिश रचने, सार्वजनिक अव्यवस्था भंग करने और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने मनीष शर्मा को मुख्य साजिशकर्ता और विकास चिकारा सहित अन्य को प्रमुख आरोपियों में शामिल किया था। इससे पहले कोर्ट ने इसी मामले में आईवाईसी के अन्य सदस्यों, जैसे निगम भंडारी आदि को अंतरिम राहत दी थी, जबकि कुछ आरोपियों की रिमांड और जमानत याचिकाओं पर अलग-अलग फैसले हुए थे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed