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Delhi HC: पर्सनैलिटी राइट्स को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे पवन कल्याण, सात दिन में कार्रवाई के आदेश
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: विजय पुंडीर
Updated Fri, 12 Dec 2025 12:03 PM IST
सार
शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में पवन कल्याण की पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया कंपनियों को सात दिन में कार्रवाई करने का आदेश दिया।
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आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण
- फोटो : पीटीआई
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विस्तार
दिल्ली हाईकोर्ट ने आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और अभिनेता पवन कल्याण की याचिका पर सुनवाई करते हुए सोशल मीडिया कंपनियों से सात दिनों के भीतर आवश्यक कदम उठाने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने शुक्रवार को पवन कल्याण की उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने अपने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा की मांग की थी।
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पवन कल्याण की भी याचिका पर न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने अजय देवगन की याचिका पर दिए गए आदेश के आधार पर एक सप्ताह के अंदर कार्रवाई करने का आदेश दिया। अदालत ने पवन कल्याण को सभी विवादित कंटेंट की सूची देने के लिए कहा है।
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हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया कंपनियों को निर्देश दिया कि वे कल्याण की याचिका को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियमावली, 2021 के तहत एक शिकायत के रूप में स्वीकार करें और सात दिन में आवश्यक कदम उठाएं।
सलमान खान के नाम, फोटो के व्यावसायिक दुरुपयोग पर हाईकोर्ट ने लगाया स्टे
इससे पहले बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की पर्सनालिटी राइट्स को दिल्ली हाईकोर्ट ने संरक्षण दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने सलमान के नाम, फोटो और अन्य विशेषताओं का बिना अनुमति व्यावसायिक सामान बेचने के लिए दुरुपयोग रोकने के लिए स्टे ऑर्डर जारी किया है। न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की अदालत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और इंटरमीडियरी को सलमान की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। यह मामला सलमान खान द्वारा दायर याचिका पर आधारित है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे एप्पल, रेडबबल, ई-मार्केटप्लेस और एआई चैटबॉट्स पर उनके नाम और फोटो का इस्तेमाल अनधिकृत रूप से मर्चेंडाइज (जैसे टी-शर्ट, मग आदि) बेचने के लिए किया जा रहा है।