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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Shahdara businessman murder case: Appeal against acquitted accused admitted; High Court issues notices.

शाहदरा कारोबारी हत्याकांड: बरी आरोपियों के खिलाफ अपील मंजूर, हाईकोर्ट ने जारी किए नोटिस

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 10 Jul 2026 07:32 PM IST
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2019 के चर्चित मामले में बेटे राहुल शर्मा की याचिका पर सुनवाई, ट्रायल कोर्ट के फैसले को दी है चुनौती
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अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने वर्ष 2019 के शाहदरा कारोबारी विजेंद्र शर्मा हत्याकांड में आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ दायर अपील स्वीकार कर ली है। न्यायमूर्ति प्रतिबा एम. सिंह और न्यायमूर्ति विकास महाजन की पीठ ने मृतक के बेटे राहुल शर्मा की अपील पर राज्य सरकार और सभी निजी प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। निजी प्रतिवादियों को जांच अधिकारी के माध्यम से नोटिस तामील कराने का निर्देश दिया गया है।

अपील कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के 31 जनवरी 2026 के उस फैसले के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें हत्या, आपराधिक साजिश और अन्य धाराओं के तहत दर्ज मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया था।
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याचिका में कहा गया है कि 2019 में विजेंद्र शर्मा दुकान से घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में उन पर हमला किया गया। गंभीर रूप से घायल शर्मा को पहले गुरु तेग बहादुर अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका बयान दर्ज हुआ। बाद में उन्हें पटपड़गंज के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
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राहुल शर्मा का दावा है कि घटना के समय वह अपने पिता के साथ मौजूद थे और उन्होंने पूरी वारदात देखी। अपील में आरोप लगाया गया है कि हत्या मृतक के भाइयों और उनके साथियों ने संपत्ति विवाद के चलते कराई। याचिकाकर्ता के अनुसार, ट्रायल कोर्ट ने राहुल के लगातार एक जैसे रहे बयान और मृतक की पूर्व शिकायतों तथा कथित अंतिम बयान को पर्याप्त महत्व नहीं दिया।
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