फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Shraddha Walkar murder case: Plea to set a timeline for the trial rejected.

श्रद्धा वाल्कर हत्याकांड: मुकदमे की समय सीमा तय करने की मांग खारिज

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 31 Jul 2026 05:26 PM IST
विज्ञापन
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- ट्रायल कोर्ट रोजाना सुनवाई कर रहा, अतिरिक्त निर्देशों की आवश्यकता नहीं
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने श्रद्धा वाल्कर हत्याकांड में आरोपी आफताब पूनावाला के खिलाफ चल रहे मुकदमे के लिए समय-सीमा तय करने की मांग वाली याचिका बुधवार को खारिज कर दी। श्रद्धा के भाई ने याचिका दायर कर अदालत से अनुरोध किया था कि मामले की सुनवाई तय अवधि में पूरी कराने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।
न्यायमूर्ति मधु जैन की पीठ ने कहा कि ट्रायल कोर्ट पहले से ही मामले की रोजाना सुनवाई कर रहा है और मुकदमा शीघ्र पूरा करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में अतिरिक्त निर्देश देने की आवश्यकता नहीं है। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि कुल 222 गवाहों में से 157 के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। अब केवल छह गवाहों की परीक्षा शेष है, जिनमें गूगल और बम्बल से जुड़े चार विदेशी डाटा गवाह भी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अमित प्रसाद ने कहा कि मुकदमे की सुनवाई दैनिक आधार पर जारी है।
विज्ञापन

याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि परिवार श्रद्धा का अंतिम संस्कार पूर्ण नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसके अवशेष अभी जांच एजेंसी और ट्रायल कोर्ट के कब्जे में हैं। उनका कहना था कि मौजूदा गति से मुकदमा पूरा होने में कई वर्ष लग सकते हैं। हालांकि हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को संतोषजनक मानते हुए याचिका खारिज कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed