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Delhi Excise Policy Case: मुकदमे में कोई प्रगति नहीं, सिसोदिया की दलील पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: विजय पुंडीर
Updated Mon, 29 Jul 2024 06:26 AM IST
सार
शीर्ष कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड 29 जुलाई की वाद सूची के मुताबिक, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ सिसोदिया की याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।
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मनीष सिसोदिया
- फोटो : एएनआई
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विस्तार
सुप्रीम कोर्ट दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धनशोधन के मामलों में आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री ने जमानत देने का अनुरोध करते हुए दलील दी कि वह 16 महीनों से जेल में हैं। उनके खिलाफ मुकदमे में पिछले साल अक्तूबर से अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है।
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शीर्ष कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड 29 जुलाई की वाद सूची के मुताबिक, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ सिसोदिया की याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। कोर्ट ने 16 जुलाई को याचिकाओं पर सुनवाई पर सहमति जताई थी और सीबीआई तथा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा था।
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याचिका में कहा गया है कि जांच एजेंसियों की ओर से गत 4 जून को पीठ को बताया गया था कि आबकारी नीति घोटाले के मुख्य मामले और इससे जुड़े धनशोधन मामले में आरोपपत्र तथा अभियोजन की शिकायत 3 जुलाई 2024 को या उससे पहले दायर की जाएगी।
हालांकि, कोर्ट ने 4 जून को दो मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई से इन्कार कर दिया था। लेकिन कहा था कि एजेंसियों की तरफ से अंतिम अभियोजन शिकायत और आरोपपत्र दाखिल किए जाने के बाद सिसोदिया जमानत के लिए फिर से याचिकाएं दायर कर सकते हैं।