{"_id":"68d553543b8cff2b640f604f","slug":"tahir-hussain-denied-bail-in-ib-employee-ankit-sharma-murder-case-delhi-ncr-news-c-340-1-del1011-106324-2025-09-25","type":"story","status":"publish","title_hn":"Delhi NCR News: आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा हत्या मामले में ताहिर हुसैन को जमानत से इन्कार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Delhi NCR News: आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा हत्या मामले में ताहिर हुसैन को जमानत से इन्कार
नई दिल्ली में हाईकोर्ट ने आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को जमानत देने से इनकार किया। अदालत ने इसे गंभीर हत्या मानते हुए याचिका खारिज की।
विज्ञापन
Link Copied
विज्ञापन
विस्तार
Follow Us
अमर उजाला ब्यूरो
Trending Videos
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को जमानत देने से इन्कार कर दिया। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने फैसला सुनाते हुए कहा, याचिका खारिज की जाती है। पुलिस ने हुसैन की याचिका का विरोध करते हुए इसे एक भयावह हत्या मामला करार दिया, जिसमें एक युवा खुफिया अधिकारी की क्रूर हत्या हुई।
पुलिस के अनुसार, अंकित शर्मा दंगाइयों को शांत करने और कानून अपने हाथ में न लेने की अपील कर रहे थे। इस दौरान उन्हें पकड़ लिया गया, घसीटा गया और धारदार हथियार से 51 बार वार कर उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद उनका शव पास की नाली में फेंक दिया गया। अभियोजन पक्ष ने बताया कि 26 फरवरी 2020 को शिकायतकर्ता रविंदर कुमार ने दयालपुर पुलिस को सूचित किया कि उनका बेटा अंकित, जो आईबी में तैनात था, 25 फरवरी से लापता था। बाद में लोगों से पता चला कि एक शव चांद बाग पुलिया की मस्जिद से खजूरी खास नाले में फेंका गया था, जहां अंकित का शव 51 घावों के साथ बरामद हुआ। हुसैन के वकील ने दलील दी कि वह पांच साल से अधिक समय से हिरासत में हैं और ट्रायल कोर्ट के तेजी से सुनवाई के प्रयासों के बावजूद मुकदमा लंबा खिंच सकता है। हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने 12 मार्च को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे| Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.
विज्ञापन
विज्ञापन
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।