सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Two CBI officers sentenced to three months' imprisonment for conducting illegal raid 26 years ago

Court Verdict: 26 साल पहले मारा था अवैध छापा, अदालत ने सीबीआई के दो अधिकारियों को सुनाई 3-3 महीने की सजा

अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Wed, 29 Apr 2026 02:10 AM IST
विज्ञापन
सार

मामला वर्ष 2000 में भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी अशोक कुमार अग्रवाल के पश्चिम विहार स्थित आवास पर बिना वैध कागजात के छापा डालने और मारपीट से जुड़ा है।

Two CBI officers sentenced to three months' imprisonment for conducting illegal raid 26 years ago
demo - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार

तीस हजारी कोर्ट ने मंगलवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के दो अधिकारियों को 26 साल पुराने मामले में दोषी ठहराते हुए तीन-तीन महीने की कैद की सजा सुनाई है। मामला वर्ष 2000 में भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी अशोक कुमार अग्रवाल के पश्चिम विहार स्थित आवास पर बिना वैध कागजात के छापा डालने और मारपीट से जुड़ा है।

Trending Videos


अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास) शशांक नंदन भट्ट ने सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी वीके पांडे और वर्तमान में सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर पद पर कार्यरत रामनीश (तत्कालीन डीएसपी) को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 448 (घर में अनधिकृत प्रवेश) और 427 (क्षति पहुंचाना) के साथ धारा 34 (साझा इरादा) के तहत दोषी करार दिया था। अदालत ने इसे कानून की ओर से प्रदत्त शक्तियों का घोर उल्लंघन माना।
विज्ञापन
विज्ञापन


यह है मामला
19 अक्टूबर 2000 को सीबीआई की टीम ने सुबह-सुबह आईआरएस अधिकारी अशोक कुमार अग्रवाल के घर पर छापा मारा था। शिकायतकर्ता अग्रवाल ने आरोप लगाया था कि दोनों अधिकारियों ने बिना उचित अधिकार के उनके घर का मुख्य दरवाजा तोड़कर जबरन घुसपैठ की और मारपीट करके संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। अदालत ने फैसले में कहा कि यह छापा और गिरफ्तारी पूरी तरह दुराग्रहपूर्ण थी और दोनों अधिकारियों ने आधिकारिक शक्तियों का दुरुपयोग कर पेशेवर दुश्मनी निपटाने की कोशिश की।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed