उन्नाव दुष्कर्म मामला: पीड़िता बोली- देश का पहला ऐसा आदेश, जहां जमानत मिली; सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
उन्नाव दुष्कर्म मामले में एक वकील ने आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। जो केस में पक्षकार नहीं हैं। वहीं सीबीआई ने भी इस आदेश को चुनौती देने का फैसला किया है।
विस्तार
एक वकील ने उन्नाव दुष्कर्म केस में दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दी गई जमानत को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। यह याचिका एक ऐसे वकील ने दायर की है जो इस मामले में पार्टी नहीं है।
A lawyer has filed a plea in the Supreme Court challenging the bail granted to former MLA Kuldeep Singh Sengar by the Delhi High Court in the Unnao rape case.
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The petition was filed by an advocate who is not a party in the case. — ANI (@ANI) December 25, 2025
2017 के उन्नाव दुष्कर्म मामले में आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को निलंबित किए जाने पर पीड़िता ने कहा कि मुझे दुख है कि ऐसा फैसला सुनाया गया है। यह देश का पहला ऐसा आदेश है जहां दुष्कर्म के आरोपी को जमानत दी गई है। सजा पर रोक लगा दी गई है। सीबीआई पहले क्या कर रही थी?, सीबीआई के आईओ ने कुलदीप सेंगर से मुलाकात की है। मैंने अभी तक अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका दायर नहीं की है।
#WATCH | Delhi | On the Delhi High Court suspending the sentence of Kuldeep Singh Sengar, the accused in the 2017 Unnao rape case, the victim says, "I am hurt that such a judgment has been passed. This is the first order in the country where a rape accused has been granted bail,… pic.twitter.com/DNEzkiGUVI
— ANI (@ANI) December 25, 2025
वहीं इस मामले पर सीपीआई से सांसद पी संतोष कुमार ने कहा कि यह हाईकोर्ट का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण और गैर-वाजिब था। सीबीआई ने इस मामले में अपराधी द्वारा दायर आवेदन का विरोध करने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। ऐसे गुंडों को आजाद नहीं छोड़ा जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ऊपरी अदालत इस आदेश की समीक्षा करेगी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान पर उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि यह एक मरा हुआ समाज है। समाज मर नहीं सकता। हम लड़ेंगे और हर जगह विरोध की आवाज़ें हैं।
#WATCH | Delhi | On the Delhi High Court suspending the sentence of Kuldeep Singh Sengar, the accused in the 2017 Unnao rape case, CPI MP P Sandosh Kumar says, "This High Court was unfortunate and unjustifiable... The CBI didn't show that much interest in this case to oppose the… pic.twitter.com/BivZYJjAGH
— ANI (@ANI) December 25, 2025