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Delhi NCR News: वसूली गिरोह चलाने के आरोप में महिला और उसका सहयोगी गिरफ्तार
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ध्यानार्थ-अलीगढ़ के लिए उपयोगी-
- महिला ने दिल्ली के विभिन्न थानों में नौ प्राथमिकियां दर्ज करा रखी थीं
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने एक 44 वर्षीय महिला और उसके सहयोगी को मोहपाश (हनी-ट्रैपिंग) और वसूली गिरोह चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी पीड़ितों पर आपराधिक मामले दर्ज करा उन पर समझौता करने के लिए दबाव डालते थे। इसके बहाने मोटी रकम वसूलते थे। दरियागंज निवासी आरोपी महिला और उसके साथी न्यू उस्मानपुर निवासी यशदेव सिंह चौहान (44) को सेना के एक सेवानिवृत्त कैप्टन द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद गिरफ्तार किया है। आरोपी मूलरूप से अलीगढ़ के रहने वाले हैं।
अपराध शाखा के पुलिस उपायुक्त आदित्य गौतम ने बताया कि महिला ने सबसे पहले सोशल मीडिया पर शिकायतकर्ता से संपर्क किया और उसके उपन्यासों के प्रचार के लिए पेशेवर सेवाएं देने का वादा किया। आरोप है कि उसने शिकायतकर्ता को वित्तीय लेन-देन करने के लिए प्रेरित किया। बाद में उसने विवाद खड़ा किया और महरौली थाने में उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करा दिया। उन्होंने बताया कि गंभीर आरोपों में 2021 में दर्ज प्राथमिकी को 25 फरवरी, 2025 को उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया और कहा कि यह कार्यवाही कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। सेवानिवृत्त अधिकारी कैप्टन की शिकायत के आधार पर महरौली थाने में एक नया मामला दर्ज किया गया, जिसमें एक सहयोगी की मिलीभगत से जबरन वसूली का आरोप लगाया है। इंस्पेक्टर शिवराज सिंह बिष्ट व एसआई सिमरजीत कौर की टीम ने कई दिनों की जांच के बाद इस गिरोह का पर्दाफाश किया है।
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दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने एक 44 वर्षीय महिला और उसके सहयोगी को मोहपाश (हनी-ट्रैपिंग) और वसूली गिरोह चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी पीड़ितों पर आपराधिक मामले दर्ज करा उन पर समझौता करने के लिए दबाव डालते थे। इसके बहाने मोटी रकम वसूलते थे। दरियागंज निवासी आरोपी महिला और उसके साथी न्यू उस्मानपुर निवासी यशदेव सिंह चौहान (44) को सेना के एक सेवानिवृत्त कैप्टन द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद गिरफ्तार किया है। आरोपी मूलरूप से अलीगढ़ के रहने वाले हैं।
अपराध शाखा के पुलिस उपायुक्त आदित्य गौतम ने बताया कि महिला ने सबसे पहले सोशल मीडिया पर शिकायतकर्ता से संपर्क किया और उसके उपन्यासों के प्रचार के लिए पेशेवर सेवाएं देने का वादा किया। आरोप है कि उसने शिकायतकर्ता को वित्तीय लेन-देन करने के लिए प्रेरित किया। बाद में उसने विवाद खड़ा किया और महरौली थाने में उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करा दिया। उन्होंने बताया कि गंभीर आरोपों में 2021 में दर्ज प्राथमिकी को 25 फरवरी, 2025 को उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया और कहा कि यह कार्यवाही कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। सेवानिवृत्त अधिकारी कैप्टन की शिकायत के आधार पर महरौली थाने में एक नया मामला दर्ज किया गया, जिसमें एक सहयोगी की मिलीभगत से जबरन वसूली का आरोप लगाया है। इंस्पेक्टर शिवराज सिंह बिष्ट व एसआई सिमरजीत कौर की टीम ने कई दिनों की जांच के बाद इस गिरोह का पर्दाफाश किया है।
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