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Delhi: कैलाश गहलोत पहुंचे हाईकोर्ट, विदेश यात्राओं के लिए केंद्र की अनुमति के प्रावधान को दी चुनौती
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्राची प्रियम
Updated Mon, 01 Aug 2022 02:06 PM IST
सार
आप नेता कैलाश गहलोत ने हाईकोर्ट से आग्रह किया है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को उनकी व्यक्तिगत और आधिकारिक यात्राओं के लिए अनुमति देने से इनकार करने की केंद्र की शक्ति के संबंध में दिशानिर्देश तैयार किया जाए।
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कैलाश गहलोत
- फोटो : एएनआई
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विस्तार
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में मुख्यमंत्री और राज्य के अन्य मंत्रियों द्वारा विदेश यात्राओं के लिए केंद्र सरकार से पूर्व अनुमति लेने के प्रावधान को चुनौती दी।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाल ही में सिंगापुर की यात्रा की अनुमति देने से केंद्र सराकर ने इनकार कर दिया था।
इसके बाद आप नेता कैलाश गहलोत ने हाईकोर्ट से आग्रह किया है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को उनकी व्यक्तिगत और आधिकारिक यात्राओं के लिए अनुमति देने से इनकार करने की केंद्र की शक्ति के संबंध में दिशानिर्देश तैयार किया जाए।
न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह व्यक्तिगत विदेश यात्राओं की अनुमति से संबंधित याचिका के लिए एक अतिरिक्त हलफनामा दायर करे। इस मामले में गहलोत का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी कर रहे थे। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 अगस्त की तारीख निर्धारित की है।
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इसके बाद आप नेता कैलाश गहलोत ने हाईकोर्ट से आग्रह किया है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को उनकी व्यक्तिगत और आधिकारिक यात्राओं के लिए अनुमति देने से इनकार करने की केंद्र की शक्ति के संबंध में दिशानिर्देश तैयार किया जाए।
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न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह व्यक्तिगत विदेश यात्राओं की अनुमति से संबंधित याचिका के लिए एक अतिरिक्त हलफनामा दायर करे। इस मामले में गहलोत का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी कर रहे थे। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 अगस्त की तारीख निर्धारित की है।