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Delhi: 35 सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल की नियुक्ति में गड़बड़ी का आरोप, हाईकोर्ट में पहुंची याचिका

अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Sat, 30 Sep 2023 04:14 PM IST
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सार

35 नए प्रिंसिपलों की नियुक्ति में हुई गड़बड़ी को लेकर एक याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई है। कोर्ट में नवेंदु चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से याचिका दायर की गई है।

Plea challenging appointments of 35 Delhi govt school principals filed in HC
delhi high court - फोटो : PTI
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दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 35 नए प्रिंसिपलों की नियुक्ति में हुई गड़बड़ी को लेकर एक याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि किस तरह से 35 उम्मीदवारों को अवैध तरीके से नियुक्त किया गया है। दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने इन सभी की नियुक्ति की है। 

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कोर्ट में नवेंदु चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से याचिका दायर की गई है। जिसमें इस अवैध नियुक्ति की जांच करने के आदेश देने के लिए कहा है। दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस संजीव नरूला की बेंच इस मामले पर सुनवाई के लिए राजी हो गया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई आठ अक्तूबर को होगी। 
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दिल्ली सरकार की ओर से काउंसिल संतोष कुमार त्रिपाठी और वकील अरुण पंवार पेश हुए। याचिका में आरोपी लगाया गया है कि कुछ उम्मीदवारों ने फर्जी ईडब्लूएस सर्टिफिकेट दर्ज कराया। जिसके मुताबिक परिवार की इनकम आठ लाख रुपये से ऊपर नहीं होनी चाहिए। साथ ही कुछ के पास फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट हैं। इन उम्मीदवारों के पास फर्जी दस्तावेज हैं। 

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