CBSE: टीसी पर अब काउंटरसिग्नेचर की जरूरत नहीं, इसे मुख्यालय ने भेजें; सीबीएसई की स्कूलों से अपील
CBSE: सीबीएसई ने स्कूलों को निर्देश दिया है कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट (TC) पर अब काउंटरसिग्नेचर की जरूरत नहीं है। बोर्ड ने कहा कि इस प्रक्रिया को पहले ही समाप्त किया जा चुका है, इसलिए किसी स्कूल को टीसी मुख्यालय या रीजनल ऑफिस भेजने की आवश्यकता नहीं है।
विस्तार
CBSE: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने सभी संबद्ध स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे ट्रांसफर सर्टिफिकेट (TC) पर काउंटरसिग्नेचर (Countersignature) के लिए अब मुख्यालय या क्षेत्रीय कार्यालय को कोई अनुरोध न भेजें। बोर्ड ने पहले ही यह प्रक्रिया बंद कर दी थी, जिसमें एक सीबीएसई स्कूल से दूसरे सीबीएसई स्कूल में ट्रांसफर के समय टीसी पर काउंटरसिग्नेचर की आवश्यकता होती थी।
सीबीएसई का बयान
सीबीएसई परीक्षा नियंत्रक सय्यम भारद्वाज ने कहा, “बोर्ड के मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों को अब भी कुछ स्कूलों से ट्रांसफर सर्टिफिकेट पर काउंटरसिग्नेचर के अनुरोध मिल रहे हैं। स्कूलों द्वारा सीबीएसई के दिशा-निर्देशों का पालन न करना न केवल अभिभावकों और छात्रों के लिए असुविधा पैदा करता है, बल्कि डिजिटलीकरण के इस युग में प्रक्रिया को भी बाधित करता है।”
उन्होंने आगे कहा कि अब किसी भी ट्रांसफर सर्टिफिकेट पर काउंटरसिग्नेचर की जरूरत नहीं है और सभी स्कूलों को इस निर्देश का पालन करना अनिवार्य है।
क्या है नया निर्देश
- अब सीबीएसई स्कूल से दूसरे सीबीएसई स्कूल में छात्र का ट्रांसफर होने पर टीसी पर किसी प्रकार की मुहर या काउंटरसिग्नेचर की आवश्यकता नहीं होगी।
- स्कूलों को मुख्यालय या रीजनल ऑफिस को टीसी भेजने की जरूरत नहीं है।
- यह निर्णय प्रक्रिया को डिजिटल और सरल बनाने के लिए लिया गया है।