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NEET PG Counselling 2025: नीट पीजी राउंड-2 काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग 12 दिसंबर तक बढ़ी, सीट आवंटन परिणाम भी टला

एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Tue, 09 Dec 2025 02:21 PM IST
सार

NEET PG 2025: एमसीसी ने नीट पीजी राउंड 2 AIQ काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग की आख़िरी तारीख 12 दिसंबर तक बढ़ा दी है। दूसरे चरण में 2,620 नई सीटें जोड़कर कुल सीटें 32,080 हो गईं। राउंड 2 सीट आवंटन परिणाम भी टाल दिया गया है।
 

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NEET PG 2025 Round 2 Choice Filling Extended to Dec 12 as MCC Adds New Seats, PwD & Resignation Window Open
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Freepik
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विस्तार
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NEET PG Counselling 2025: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने नीट पीजी राउंड-2 ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग की आख़िरी तारीख बढ़ा दी है। यह सुविधा अब 12 दिसंबर तक उपलब्ध रहेगी। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब एमसीसी ने दूसरे चरण की काउंसलिंग में 2,620 नई पीजी मेडिकल सीटें जोड़ी हैं। इसके बाद कुल सीटों की संख्या बढ़कर 32,080 हो गई है।

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पहले चॉइस फिलिंग की समयसीमा आज थी, लेकिन उम्मीदवारों को तीन दिन का अतिरिक्त समय मिल गया है। उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल mcc.nic.in के माध्यम से विकल्प भरकर उन्हें लॉक कर सकेंगे।

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सीट आवंटन परिणाम भी स्थगित

राउंड-2 का सीट आवंटन परिणाम, जो 12 दिसंबर को जारी होना था, अब कुछ समय बाद घोषित किया जाएगा। एमसीसी जल्द नई तारीख की जानकारी जारी करेगा।

PwD पोर्टल सक्रिय

PwD उम्मीदवारों के लिए विशेष पोर्टल 12 दिसंबर शाम 4 बजे तक खुला रहेगा। पात्र उम्मीदवार एमसीसी द्वारा निर्धारित दिव्यांगता प्रमाणन केंद्रों से प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगे।

एमसीसी ने कहा कि यह कदम उम्मीदवारों को सही दस्तावेज सुनिश्चित कराने के लिए उठाया गया है।

राउंड-1 सीट छोड़ने की सुविधा

कई राज्यों की काउंसलिंग में देरी को देखते हुए, एमसीसी ने राउंड-1 AIQ सीट छोड़ने की सुविधा 8 से 10 दिसंबर शाम 6 बजे तक शुरू करने का फैसला लिया है।

एमसीसी के अनुसार, "कई उम्मीदवारों ने स्टेट काउंसलिंग में सीट मिलने के बाद राउंड-1 सीट छोड़ने की मांग की थी, ताकि यह सीटें राउंड-2 में उपलब्ध हो सकें।"

सभी मेडिकल कॉलेजों को निर्देश दिया गया है कि वे जिन उम्मीदवारों ने अपनी सीट छोड़ी है, उनकी जानकारी इन्ट्रा-एमसीसी पोर्टल पर अपडेट करें। यदि अपडेट नहीं किया गया तो इस्तीफ़ा "शून्य और अवैध" माना जाएगा।

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