UGC के निर्देश : छात्र शिकायत निवारण पैनल में दलित और महिलाओं का प्रतिनिधित्व जरूरी, लोकपाल भी होंगे नियुक्त
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के प्रतिनिधियों को छात्र शिकायत निवारण समितियों के अध्यक्ष या सदस्यों के रूप में नियुक्त करना अनिवार्य कर दिया है।
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UGC Redressal of Grievances of Students Regulations 2023: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के प्रतिनिधियों को छात्र शिकायत निवारण समितियों के अध्यक्ष या सदस्यों के रूप में नियुक्त करना अनिवार्य कर दिया है। यूजीसी ने छात्रों की शिकायतों का निवारण विनियम, 2023, जो 2019 के दिशा-निर्देशों की जगह लेगा, को 11 अप्रैल को अधिसूचित किया गया था और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार संरेखित किया गया है।
यूजीसी ने गुरुवार को सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को नए मानदंडों का पालन करने के लिए कहा, जो किसी भी संस्थान में पहले से नामांकित छात्रों के साथ-साथ ऐसे संस्थानों में प्रवेश पाने के इच्छुक छात्रों की शिकायतों के निवारण के अवसर प्रदान करना चाहते हैं। संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, छात्र शिकायत निवारण समिति का कम से कम एक सदस्य या उसकी अध्यक्ष एक महिला होगी और कम से कम एक सदस्य या अध्यक्ष अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से होगा।
यूजीसी के अध्यक्ष प्रो एम जगदीश कुमार ने बताया कि छात्रों की शिकायत विनियम, 2023, जाति-आधारित भेदभाव के खिलाफ शिकायतों के निवारण के लिए एक अतिरिक्त मंच प्रदान करते हैं। ये नियम यूजीसी द्वारा समय-समय पर बनाए गए/जारी किए गए अन्य नियमों/ दिशा-निर्देशों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी छात्र के साथ जाति, पंथ, धर्म, भाषा, जातीयता, लिंग या विकलांगता के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है।
2019 के नियमों की तरह, यूजीसी ने छात्र निवारण समितियों को बरकरार रखा है जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों, विकलांग व्यक्तियों या महिलाओं से संबंधित छात्रों के कथित भेदभाव की शिकायतों पर विचार करेगी। नए दिशा-निर्देशों में विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों/संस्थानों के छात्रों की शिकायतों के निवारण के लिए लोकपाल की नियुक्ति के प्रावधान को भी बरकरार रखा गया है। लोकपाल 10 वर्ष के अनुभव के साथ एक सेवानिवृत्त कुलपति/सेवानिवृत्त प्रोफेसर या पूर्व जिला न्यायाधीश होगा।
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