UGC Regulations 2023: उच्च शिक्षा संस्थानों को मिलेगा डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा, जारी हुई गाइडलाइन
UGC Regulations 2023: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थान जो 20 वर्ष से कम पुराने हैं, वे अब डीम्ड विश्वविद्यालय के दर्जे के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे
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UGC Regulations 2023: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थान जो 20 वर्ष से कम पुराने हैं, वे अब डीम्ड विश्वविद्यालय के दर्जे के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे और निजी विश्वविद्यालयों को केंद्रीय विश्वविद्यालयों की तरह कार्यकारी परिषदें बनानी होंगी। केंद्र ने शुक्रवार को अधिक गुणवत्ता-केंद्रित डीम्ड विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए पात्रता मानदंड को सरल बनाकर डीम्ड का दर्जा प्राप्त करने के लिए मौजूदा उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यूजीसी (डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज) विनियम, 2023 जारी किया, जो 2019 के दिशानिर्देशों का स्थान लेगा। प्रधान के अनुसार, नए नियम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में परिकल्पित "हल्के लेकिन कड़े" नियामक ढांचे के सिद्धांत पर बनाए गए हैं।
प्रधान ने कहा "नए सरलीकृत दिशानिर्देश विश्वविद्यालयों को गुणवत्ता और उत्कृष्टता पर ध्यान केंद्रित करने, अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और हमारे उच्च शिक्षा परिदृश्य को बदलने में दीर्घकालिक प्रभाव डालने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। मानदंड कई और गुणवत्ता-केंद्रित डीम्ड विश्वविद्यालयों के निर्माण की सुविधा प्रदान करेंगे।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम केंद्र सरकार को विश्वविद्यालय के अलावा किसी भी संस्थान को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का प्रावधान करता है। इस संबंध में नियमों का पहला सेट 2010 में अधिसूचित किया गया था और बाद में 2016 और 2019 में इन्हें संशोधित किया गया था।
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