Bihar Election 2025: वोट डालने से पहले पांच अहम सवाल, जिनके जवाब आपके लिए जानना बहुत जरूरी हैं
चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव में लोगों के वोट डालने के लिए कई कदम उठाए गए हैं ताकि राज्य में शत-प्रतिशत मतदान हो।
विस्तार
बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को पहले चरण का मतदान है। पहले चरण में विधानसभा की कुल 243 सीटों में से 121 सीटों पर वोटिंग है। एक जागरुक नागरिक होने के नाते हर किसी को लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल होकर वोट जरूर देना चाहिए। 'अमर उजाला' भी आपसे यही अपील करता है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें और वोट जरूर डालें। वोटिंग से पहले आपके मन में कई तरह के सवाल होंगे। हम ऐसे पांच सबसे जरूरी सवालों का जवाब देने जा रहे हैं।
1. वोटिंग का समय क्या होगा?
पहले चरण की 121 सीटों पर तीन अलग-अलग समय तक वोट डाले जाएंगे। इनमें से 13 सीटें ऐसी हैं जहां के मतदाता सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाल सकेंगे। इन सीटों में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तारापुर सीट के अलावा कल्याणपुर, वारिसनगर, समस्तीपुर, उजियारपुर, मोरवा, सरायरंजन, मोहिउद्दीननगर, बिभूतिपुर, रोसड़ा, हसनपुर, मुंगेर और जमालपुर शामिल हैं। सिमरी बख्तियारपुर और महिषी विधानसभा सीट पर मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक का ही है। सूर्यगढ़ा सीट के 56 बूथों पर सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक और अन्य बूथों पर शाम 6 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। इन 16 सीटों के अलावा बाकी 105 सीटों पर मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा।
2. वोटर लिस्ट में नाम कैसे देखें?
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अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक करने के लिए आप https://electoralsearch.eci.gov.in/uesfmempmlkypo पर लॉगइन करें। सीधे लिंक पर क्लिक करके भी आप वेबसाइट पर जा सकते हैं।
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अगर वेबसाइट पर नहीं देख पा रहे तो आप ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर पर जाकर वोटर हेल्पलाइन ऐप (Voter helpline app) डाउनलोड करिए। इस एप पर आप वोटर लिस्ट में अपना नाम आसानी से चेक कर सकते हैं।
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मतदान केंद्र के आसपास अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों की तरफ से कैंप भी लगाए जाते हैं। यहां मतदाताओं की पूरी सूची होती है। आप कैंप में जाकर भी अपना नाम देख सकते हैं।
3. अगर वोटर कार्ड नहीं है तो कैसे वोट कर पाएंगे?
अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो भी आप वोट डाल सकेंगे। हालांकि, वोटर लिस्ट में आपका नाम होना जरूरी है। इसलिए मतदान केंद्र पर जाने से पहले वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक कर लें। अगर आपका नाम है तो आप चुनाव आयोग की तरफ से बताए गए 11 प्रकार के अन्य डॉक्युमेंट्स को पहचान पत्र के तौर पर दिखाकर वोट डाल सकते हैं।
4. वोट डालने के लिए कौन से पहचान पत्र जरूरी होंगे?
1. पासपोर्ट
2. ड्राइविंग लाइसेंस
3. अगर आप सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं या फिर, PSUs और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनी की फोटो आईडी के आधार पर भी मतदान किया जा सकता है।
4. PAN कार्ड
5. आधार कार्ड
6. पोस्ट ऑफिस और बैंक द्वारा जारी किया गया पासबुक।
7. मनरेगा जॉब कार्ड।
8. लेबर मिनिस्ट्री द्वारा जारी किया गया हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड।
9. पेंशन कार्ड जिसपर आपकी फोटो लगी हो और अटेस्टेड हो।
10. नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड।
11. MPs/MLAs/MLCs की तरफ से जारी आधिकारिक पहचानपत्र।
(इन सभी में से कोई एक पहचान पत्र दिखाने पर आप वोट दे सकेंगे।)
5. किसी और ने वोट डाल दिया तो क्या करें?
चुनाव आयोग के नियम में टेंडर वोट का प्रावधान है। इस नियम के तहत मतदान केंद्र पर पहुंचने पर अगर आपको ये पता चलता है कि आपका वोट पहले ही किसी ने डाल दिया है तो आप टेंडर वोट के जरिए उसे चुनौती दे सकते हैं। ऐसे परिस्थिति में आपको मतदान केंद्र पर मौजूद पीठासीन अधिकारी से शिकायत करनी होगी। पीठासीन अधिकारी आपसे जुड़े दस्तावेजों की पूरी जांच करेगा। यह जांच की जाएगी कि आपने जो दावा किया है क्या वह सही है? अगर आपका दावा सही निकलता है तो बैलेट पेपर के जरिए पीठासीन अधिकारी आपका टेंडर वोट डलवा सकता है। अगर आपका दावा गलत निकलता है तो फर्जीवाड़े के आरोप में आपको पुलिस के हवाले किया जा सकता है।